वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जिन कर्मचारियों का वेतन पांच लाख रुपये सालाना तक है उन्हें इस साल से आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। देश भर में लगभग 85 लाख वेतनभोगी कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन (अन्य आय सहित) पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है।
अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी करदाता की सालाना आय पांच लाख रुपये होती है तो उसे आकलन वर्ष 2012-13 से रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। इस आय में वेतन तथा अन्य स्रोतों से आय शामिल है। आय के अन्य स्रोतों में बैंक बचत खाते से ब्याज शामिल है।
लेकिन यह छूट तभी दी जाएगी अगर व्यक्ति विशेष को अपने नियोक्ता से फार्म 16 के रूप में कर कटौती का प्रमाण पत्र मिलता है। हालांकि आयकर कर रिफंड का दावा करने के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा। उल्लेखनीय है कि इस अधिसूचना से पहले सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य था।
सूत्रों के अनुसार सरकारी स्तर पर यह माना गया कि आय का दूसरा स्रोत नहीं होने की स्थिति में रिटर्न दाखिल करना मौजूदा सूचनाओं का दोहराव भर है।
1 टिप्पणी:
कम से कम सरकार ने एक काम अच्छा किया
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