महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. राज ठाकरे पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़काऊ भाषण का केस दर्ज था, लेकिन सरकार इस मामले में तीन साल बाद भी चार्जशीट पेश नहीं कर सकी लिहाजा अदालत ने केस खारिज कर दिया.
राज ठाकरे पर आरोप था कि साल 2008 में उन्होने उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था. उनके इस भाषण को सामाजिक एकता के लिए खतरा बताते हुए केस भी दर्ज किया गया. लेकिन तीन साल बाद भी राज्य सरकार अदालत को राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण की ऑडियो, वीडियो सीडी मुहैया नही करा सकी और चार्जशीट फाइल नहीं होने की सूरत में अदालत ने केस खारिज कर दिया.
1 टिप्पणी:
यही एक सक्षम सरकार से आशा थी :)
एक टिप्पणी भेजें