बिहार में वरीय अधिकारी की संपत्ति जब्त - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 30 जून 2012

बिहार में वरीय अधिकारी की संपत्ति जब्त


पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत के न्यायाधीश रमेश चंद्र मिश्रा ने बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत राजभाषा विभाग के पूर्व निदेशक डीएन चौधरी के भ्रष्ट तरीके से अर्जित पटना और मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मकान, जमीन सहित 4.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिये।  

निगरानी जांच ब्यूरो ने अपने अनुसंधान के क्रम में चौधरी सहित उनके परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ 4.21 करोड़ रुपये की भ्रष्ट तरीके से जमा की गयी संपत्ति को जब्त करने के लिए बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के तहत विशेष अदालत में दो दिसंबर 2010 को याचिका दायर की थी। अदालत ने सुनवाई के बाद मामले को सही पाते हुए चौधरी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिये।

निगरानी जांच ब्यूरो ने प्रारंभ में चौधरी और उनकी पत्नी कौशल्या देवी सहित छह लोगों के खिलाफ 26 अप्रैल 2008 को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक 57.83 लाख रुपये जमा करने का मामला दर्ज किया था जो बाद में जांच के क्रम में बढकर 4.21 करोड़ रुपये हो गया। अपने आरोपपत्र में कहा था कि चौधरी ने एक जनवरी 1982 से 27 अप्रैल 2008 के बीच भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित की थी। अदालत ने इस मामले में फैसले की प्रति प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर चौधरी को अपनी संपत्ति पटना जिलाधिकारी के समक्ष सुपुर्द करने का आदेश दिया है ताकि इसे सरकारी संपत्ति घोषित किया जा सके।

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