होशंगाबाद(मध्यप्रदेश) की खबर (30 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 30 अक्तूबर 2013

होशंगाबाद(मध्यप्रदेश) की खबर (30 अक्तूबर)

आपराधिक कृत्यों में लिप्त जिले के चार व्यक्ति जिला बदर

होशंगाबाद/30,अक्टूबर,13/ जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री राहुल जैन ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण जिले के चार निगरानीशुदा बदमाशो को जिला बदर किया है। इनमें से तीन व्यक्तियों को एक-एक वर्ष के लिए तथा एक व्यक्ति को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। कलेक्टर ने आदेशित किया है कि जिला बदर  किये गये चारो व्यक्ति होशंगाबाद एवं सीमावर्ती जिले हरदा, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सीहोर तथा रायसेन के राजस्व सीमाओं से जिला बदर की अवधि  के दौरान प्रवेश न करे। जिला बदर किये गये व्यक्तियों में जग्गू उर्फ जगदीश आत्मज छोटेलाल कुचबंदिया निवासी आवास कालोनी बाबई, केसरी उर्फ करिया आत्मज मंगलसिंह मेहरा निवासी माईकल का बगीचा नाला मोहल्ला इटारसी एवं विष्णु उर्फ चतुर्वेदी आत्मज शिवसिंह भदौरिया निवासी 12 बंगला इटारसी को एक-एक वर्ष के लिए तथा योगेश उर्फ युग्गी आत्मज रामरतन कुचबंदिया निवासी नई गरीबी लाईन इटारसी को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। 

बांद्राभान मेला में आने वाले यात्रियों की, सुविधा के लिए वाहन किराया निर्धारित

होशंगाबाद/30,अक्टूबर,2013/ जिले के नर्मदा एवं तवा नदी संगम स्थल पर प्रति वर्ष लगने वाला बांद्राभान मेला इस वर्ष 15 से 18 नवम्बर तक आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में होशंगाबाद जिले के साथ-साथ आसपास के जिलो के नागरिक बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। मेले में आने वाले लोगाें की सुविधा के लिए बसों का किराया निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही बस संचालको को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित दर के अनुसार ही यात्री किराया ले। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री सुनील राय सक्सेना ने बताया कि बांद्राभान मेले के लिए प्रथम पाँच किलोमीटर तक प्रतियात्री 5 रूपए तथा इसके पश्चात 90 पैसे प्रति किलोमीटर के मान से यात्री किराया निर्धारित किया गया है। होशंगाबाद से बांद्राभान दूरी 7 किलोमीटर के लिए 7 रूपए, इटारसी से बांद्राभान दूरी 25 किलो मीटर के लिए 25 रूपए, बाबई से बांद्राभान दूरी 30 किलोमीटर के लिए किराया 29.50 रूपए, सिवनीमालवा से बांद्राभान दूरी 55 किलो मीटर किराया 52 रूपए, सोहागपुर से बांद्राभान दूरी 57 किलोमीटर किराया 53.80 रूपए, पिपरिया से बांद्राभान दूरी 77 किलोमीटर किराया 71.80 रूपए, बुदनी से बांद्राभान दूरी 16 किलो मीटर किराया 16.90 रूपए तथा भोपाल से बांद्राभान व्हाया होशंगाबाद दूरी 82 किलोमीटर किराया 76.30 रूपए निर्धारित किया गया है। आरटीओ ने बताया कि यह किराया निर्धारण म.प्र.शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनाँक 3 अगस्त 2013 द्वारा सामान्य प्रक्रम वाहनो का यात्री भाड़ा (नगर वाहनो को छोड़कर) के अनुसार निर्धारित किया गया है। 

स्टेडिंग कमेटी की बैठक संपन्न, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्वाचन की प्रक्रिया से अवगत कराया

hoshangabad news
होशंगाबाद/30,अक्टूबर,2013/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल जैन की अध्यक्षता में आज स्टेडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर होशंगाबाद एवं सिवनीमालवा विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त केन्द्रीय निर्वाचन व्यय प्रेक्षक श्री मोहिन्दर सिंह भी उपस्थित थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री आई.पी.अरजरिया, एडीएम श्री एच.एस.मीणा, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ ही चारो विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर  भी मौजूद थे। बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने  मतदान तथा निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले व्यय के संबंध में अवगत कराया गया। कलेक्टर श्री जैन ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि निर्वाचन के दौरान आचार संहिता का पूर्णत: पालन करेंगे। कलेक्टर ने बताया कि 1 नवम्बर 2013 को गजट नोटिफिकेशन के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी। नाम निर्देशन पत्र चारो विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफीसर्स के कार्यालयों में जमा होंगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 8 नवम्बर 2013 रहेगी। 9 नवम्बर को प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी, 11 नवम्बर तक नाम निर्देशन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे। 25 नवम्बर को आवश्यकता होने पर मतदान होगा। मतगणना 8 दिसम्बर को होगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति साथ जा सकते हैं। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी को चेक लिस्ट भी दी जाएगी। चेक लिस्ट के अनुसार अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करें। नाम निर्देशन पत्र चेक करने के लिए रिटर्निंग आफीसर कार्यालय में एक डेस्क भी रहेगी, जहाँ अभ्यर्थी अपने नामांकन फार्म चेक करा सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रारूप-26 में शपथ पत्र देना होगा। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के  कम से कम एक दिवस पूर्व किसी बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खाता खुलवाना होगा। अभ्यर्थी के खाते में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दिन से परिणामों की घोषणा के दिन तक का व्यय जुड़ेगा। कलेक्टर ने कहा कि केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देने के पूर्व विज्ञापन की अनुमति के लिए एमसीएमसी कमेटी को तीन दिन पूर्व आवेदन करना होगा। कलेक्टर ने बताया कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पेड न्यूज एवं सोशल नेटवर्क द्वारा जारी किये गये विज्ञापन भी अभ्यर्थी के खाते में जोड़े जायेंगे। अभ्यर्थी को सोशल नेटवर्क साईट पर बनाए गये एकाउंट की जानकारी देना होगी। पूरे निर्वाचन की अवधि में अभ्यर्थी के खाते की तीन बार जाँच होगी। खाते को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बनाए गये शेडो रजिस्टर से मिलान किया जाएगा। अभ्यर्थी को परिणामों की घोषणा के उपरांत 30 दिवस के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि वे मतदान केन्द्रवार नियुक्त एजेंटो की सूची प्रदान करे। मतदान के लिए बीएलओ द्वारा प्रत्येक मतदाता को घर-घर जाकर पर्ची प्रदान की जाएगी साथ ही मतदान दिवस पर बीएलओ मतगणना केन्द्र के पास 100 मीटर के दायरे में डेस्क लगाकर मतदाताओं की सहायता के लिए पर्ची देंगे। निर्वाचन अवधि में एक लाख रूपए से अधिक के आहरण पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक बैंक को जवाबदार बनाया गया है। बैंको से कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की सूचना तत्काल देंवे। कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि आचार संहिता का उद्देश्य आम नागरिकों को परेशान करना नही है। किन्तु आम नागरिक नगदी राशि परिवहन के दौरान राशि के संबंध में एविडेंस साथ रखे। निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने की गतिविधी पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रत्येक मतदान केन्द्र की वल्नरेबिलिटी मेपिंग की गई है। प्रेक्षक श्री मोहिन्दर सिंह ने कहा कि निष्पक्ष निर्वाचन के लिए जरूरी है कि मतदान स्वतंत्र रूप से हो। चुनाव के दौरान मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल चुनाव से संबंधित निर्देशो का अध्ययन कर पालन करें। 

व्यय प्रेक्षक श्री मोहिन्दर सिह ने निर्वाचन व्यय अनुश्रवण टीम की बैठक ली

होशंगाबाद/30,अक्टूवर,2013/ विधानसभा निर्वाचन 2013 के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले व्यय के अनुश्रवण के लिए गठित टीम की बैठक ली। इस अवसर पर कलेक्टर श्री राहुल जैन, पुलिस अधीक्षक श्री आई.पी.अरजरिया भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने इस मौके पर पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से जिले में निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के लिए की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया। इसके पश्चात व्यय प्रेक्षक श्री मोहिन्दर सिंह ने एमसीएमसी कक्ष, व्यय अनुश्रवण कक्ष एवं कंट्रोल रूम का अवलोकन किया। 

आबकारी विभाग द्वारा होटल, ढाबों की सघन चेकिंग

होशंगाबाद/30अक्टूबर,2013/ आबकारी विभाग के द्वारा विगत दिनों इटारसी तहसील क्षेत्र के विभिन्न रेस्टारेंट, होटल, ढाबों एवं अन्य स्थानों की सघन चेकिंग कर 6 प्रकरण दर्ज किये गये। इटारसी क्षेत्र के यादव ढाबा से आबकारी विभाग द्वारा 50 पाव प्लेन मदिरा जप्त की गई। ग्राम अमझिरा से 225 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। इटारसी के गरीबीलाईन के अमित कुचबंदिया, आशाबाई कुचबंदिया तथा अर्चना कुचबंदिया से कुल 44 लीटर हाथ भट्टी शराब जप्त की गई। प्रियदर्शनी नगर की सुनंदा से 10 लीटर हाथ भट्टी शराब जप्त की गई। आबकारी अधिकारी श्री राजनारायण सोनी ने बताया कि मदिरा बिक्री के अवैध केन्द्रों पर भविष्य में भी छापामार कार्यवाही की जाएगी। ऐसे स्थानों से मदिरा सेवन करना एवं मदिरा उपलब्ध कराना दंडनीय अपराध है। होटल, ढाबा मालिकों द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति करने पर कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एम.के.तिवारी,श्री व्ही.के.श्रीवास्तव, श्री अशोक श्रीवास्तव,श्री आर्येन्द्र शर्मा,उपनिरीक्षक श्री अमिताभ जैन, श्री एच.एस.गोयल, श्री जे.पी.दुबे एवं मुख्य आरक्षक तथा आरक्षक शामिल थे। 

अभ्यर्थियों द्वारा भी रखा जावेगा व्यय लेखा का रखरखाव एवं पृथक बैंक खाता

होशंगाबाद/30,अक्टूवर,13/ निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अनुदेश अनुसार प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा 77 के अनुसार नाम निर्देशन दाखिल करने की तारीख से परिणाम घोषित होने तक दोनाें तारीखों को सम्मिलित करते हुए समस्त व्यय का अलग अलग एवं सही लेखा रखना होगा। निर्वाचन के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के संबंध में समय-समय पर निर्धारित दिनाँक को रिटर्निंग आफीसर को प्रस्तुत करना होगा। साथ ही निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्ययों का संपूर्ण लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिला कोषालय अधिकारी जी.डी. बड़ोदिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण को सरल बनाने हेतु अभ्यर्थी द्वारा पृथक से बैंक खाता नाम निर्देशन दाखिल करने के कम से कम एक दिवस पहले खोला जाना अनिवार्य है। बैंक में खाता खोलकर अभ्यर्थी सूचना लिखित रूप से संबंधित रिटर्निंग आफीसर को देना होगा तथा निर्वाचन के समस्त व्यय अभ्यर्थी द्वारा इसी बैंक खाते से किये जावेंगे। यह बैंक खाता अभ्यर्थी स्वयं के अथवा निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से बैंक में खोल सकता है, परन्तु व्यय खाता परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो परिवार का सदस्य हो के संयुक्त नाम से नही खोल सकेगा। 

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