झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (29 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

मंगलवार, 29 अक्तूबर 2013

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (29 अक्तूबर)

राजस्व अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन किया गया

jhabua map
झाबुआ 29 अक्टूबर 13/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ ने पूर्व में जारी किये गये कार्य विभाजन आदेश को अधिक्रमित करते हुए एवं म.प्र. भू-राजस्व सहिता की धारा 17/18 दण्ड प्रक्रिया संहिता से संबंधित धारा एवं अन्य संबंधित कानून/अधिनियमों के अंतर्गत झाबुआ जिले में कार्यरत भा.प्र. से एवं राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार श्री धर्मेन्द्र सिंह अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी झाबुआ को दाण्डिकः- अपर जिला दण्डाधिकारी जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। शांति समिति की बैठक आयोजित करना। म.प्र. पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही। म0प्र0 दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ब) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों प्रदत शक्तियों का प्रयोग, जिला होमगार्ड/नगर सुरक्षा से संबंधित कार्य। 

राजस्व न्यायालयीनः- म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6 ख) के प्रकरण छोडकर एवं प्रत्येक 10 प्रकरणो में पहला प्रकरण छोडकर पंचायत राज अधिनियम एवं म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम के तहत समस्त मूल एवं अपीलीय अधिकार प्रत्येक 10 प्रकरणो मंे पहला प्रकरण छोडकर, विशेश विवाह अधिनियम के तहत विवाह अधिकारी (अ) आर.बी.सी. 6-(4) के तहत राशि स्वीकृति के अधिकार, (ब )आर.बी.सी.6-(4) ऋण अनुदान की स्वीकृति के प्रकरण कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेगे। आवश्यकतानुसार किसी भी प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय में अन्तरण कर निराकरण कर सकेगे। आगंनवाडी सहायिकाओं की नियुक्ति/सेवा संबंधी प्रकरणों की अपील प्रत्येक 10 प्रकरणों में पहला प्रकरण छोडकर। कलेक्टर की हैसियत से निम्न शाखाओ का कार्य संपादित करेगे। नीतिगत एवं महत्वपूर्ण निर्णय कलेक्टर द्वारा लिए जाएगे। विभिन्न विभागों के शासकीय भवनों के किराया निर्धारण। उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र। विस्फोटक पदार्थो का नवीनीकरण। वित्त शाखा। स्थापना शाखाः- तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों का निराकरण। नजारत शाखाः- भारतीय नागरिकता पासपोर्ट एवं विदेशी नागरिकों से संबंधित कार्य, खनिज शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण शाखा, औधोगिक क्षैत्र संधारण/विकास के मामले। विशेश अधिकारी-अनु.जाति- जनजाति, अत्या. निवारण अधिनियम, आयुक्त महोदय के भ्रमण निरीक्षण टीप पालन प्रतिवेदन। शिकायत/समाधान शाखा। रे.मो.,रा.ले, सहायक अधीक्षक सामान्य/राजस्व, विभागीय जाॅच अधिकारी, जे.सी.शाखा, राहत शाखा, सामान्य अभिलेखागार, राजस्व अभिलेखागार, एफ.पी.डी., 20 सूत्रीय शाखा, प्रतिलिपिकार शाखा, जिला सत्कार अधिकारी, भारत निर्वाचन शाखा, स्थानीय निर्वाचन शाखा, जनगणना शाखा, लायसेंस परमिट शाखा, भू-प्रबंधन, समय-समय पर कलेक्टर द्वारा दिये गये कार्य ।

नोटः- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविश्य निधि से अग्रिम ऋण तथा पार्ट फायनल वार्शिक वेतनवृद्धिकमान्नति भू-खण्ड/मकान खरीदने की अनुमति प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालन को छोडकर।

जिला कार्यलय समस्त अनुविभागीय कार्यालयों के जलप्रदाय/विद्यूत देयको की स्वीकृतियाॅ।

जिला कार्यालय/अनुविभागीय कार्यालयों के दूरभाश देयकों की स्वीकृतियां निर्धारित सीमा से अधिक के देयक प्राप्त होने पर उन्हें कलेक्टर की स्वीकृति हेतु प्रेशित किये जायेगे। जिला कार्यालय अधीनस्थ अनुविभागीय कार्यालय के वाहनों के पी.ओ.एल. देयकों की स्वीकृतियाॅ। वित्तीय अधिकारी त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम, मजदूरी, कार्यालय व्यय के अंतर्गत कलेक्टर के सम्पूर्ण अधिकार दिये गये है। श्री धनराजू एस.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अपर कलेक्टर विकास झाबुआ को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अपर कलेक्टर(विकास)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की हैसियत से प्राप्त शक्तियां एवं समय-समय पर कलेक्टर द्वारा सौपे गये कार्य। श्रीमती निधि निवेदिता सहायक कलेक्टर प्रोबशनल आईएएस झाबुआ को म.प्र. शासन भोपाल के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों/विशयों का प्रशिक्षण प्राप्त करना, कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य। श्री एन.एस.राजावत संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी थांदला जिला झाबुआ को क्रिमिनल दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार, कानून व्यवस्था संबंधी कार्यवाही अपने क्षेत्रान्तर्गत, 25 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावी संपत्ति का निराकरण। राजस्व म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील थांदला में अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का संपादन, विभिन्न विधि विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, म.प्र. सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार, वक्फ सम्पत्ति का कार्य, भू- अर्जन अधिकारी तहसील थांदला के समस्त प्रकरण। विविधः- विकास सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य एवं नियंत्रण संबंधी कार्य, म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 की धारा-51 (ब) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग, म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी, म.प्र. स्थान अधिनियम के अन्तर्गत भाडा नियंत्रण के अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं समय पर सौपे गये कार्य। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अपने क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत, नजूल अधिकारी के कार्य।

श्री अम्बाराम पाटीदार डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी/ दण्डाधिकारी झाबुआ जिला झाबुआ को क्रिमिनल दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार, कानून व्यवस्था संबंधी कार्यवाही अपने क्षेत्रान्तर्गत, 25 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत लावारिस संपत्ति का निराकरण। राजस्व म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील थांदला में अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का संपादन, विभिन्न विधि विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, म.प्र. सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार, वक्फ सम्पत्ति का कार्य, भू- अर्जन अधिकारी तहसील थांदला के समस्त प्रकरण।

विविधः- विकास सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य एवं नियंत्रण संबंधी कार्य, म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 की धारा-51 (ब) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग, म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी, म.प्र. स्थान अधिनियम के अन्तर्गत भाडा नियंत्रण के अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं समय पर सौपे गये कार्य। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अपने क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत, नजूल अधिकारी, अधीक्षक जिला जेल, सहायक सत्कार अधिकारी के कार्य।

श्री विश्णु कमलकर डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी पेटलावद जिला झाबुआ को क्रिमिनल दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार, कानून व्यवस्था संबंधी कार्यवाही अपने क्षेत्रान्तर्गत, 25 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत लावारिस संपत्ति का निराकरण।

राजस्व म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील थांदला में अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का संपादन, विभिन्न विधि विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, म.प्र. सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार, वक्फ सम्पत्ति का कार्य, भू- अर्जन अधिकारी तहसील थांदला के समस्त प्रकरण।

विविधः- विकास सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य एवं नियंत्रण संबंधी कार्य, म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 की धारा-51 (ब) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग, म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी, म.प्र. स्थान अधिनियम के अन्तर्गत भाडा नियंत्रण के अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं समय पर सौपे गये कार्य। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अपने क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत, नजूल अधिकारी संबंधी कार्य।

श्री एन.एस.राजावत संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी मेघनगर जिला झाबुआ को क्रिमिनल दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार, कानून व्यवस्था संबंधी कार्यवाही अपने क्षेत्रान्तर्गत, 25 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत लावारिस संपत्ति का निराकरण।

राजस्व म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील थांदला में अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का संपादन, विभिन्न विधि विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, म.प्र. सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार, वक्फ सम्पत्ति का कार्य, भू- अर्जन अधिकारी तहसील थांदला के समस्त प्रकरण।

विविधः- विकास सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य एवं नियंत्रण संबंधी कार्य, म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 की धारा-51 (ब) के अन्तग्रत शक्तियों का प्रयोग, म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी, म.प्र. स्थान अधिनियम के अन्तर्गत भाडा नियंत्रण के अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं समय पर सौपे गये कार्य। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अपने क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत, नजूल अधिकारी के कार्य।

श्री संजय चतुर्वेदी डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी झाबुआ को सामान्य अभिलेखागार,राजस्व अभिलेखागार, आवक-जावक शाखा, कम्प्यूटर/टंकण शाखा, वलि-2, राजस्व लेखा, एफ.पी.डी., समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य।

श्री एस.एस.मुजाल्दा डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी झाबुआ रीडर,व.लि.-1 शाखा, जनसुनवाई शाखा, समयावधि पत्र लायसेंस परमिट शाखा, स्थापना शाखा, वित्त-2 शाखा, नजारत शाखा, प्रभारी अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, प्रतिलिपिकार शाखा, स्टेशनरी शाखा, सहायक अधीक्षक सामान्य/राजस्व शाख, जे.सी. शाखा, रे0मो0/धर्मस्व शाखा, समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य।

श्री एन.एस.राजावत संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी रानापुर जिला झाबुआ को क्रिमिनल दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार, कानून व्यवस्था संबंधी कार्यवाही अपने क्षेत्रान्तर्गत, 25 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत लावारिस संपत्ति का निराकरण।

राजस्व म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील थांदला में अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का संपादन, विभिन्न विधि विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, म.प्र. सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार, वक्फ सम्पत्ति का कार्य, भू- अर्जन अधिकारी तहसील थांदला के समस्त प्रकरण।

विविधः- विकास सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य एवं नियंत्रण संबंधी कार्य, म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 की धारा-51 (ब) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग, म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी, म.प्र. स्थान अधिनियम के अन्तर्गत भाडा नियंत्रण के अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं समय पर सौपे गये कार्य। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अपने क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत, नजूल अधिकारी, लोक सेवा प्रदाय गारंटी, खनिज शाखा, प्रभारी अधिकारी अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति, प्रभारी अधिकारी सामान्य अभिलेखागार शाखा, प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार शाखा, राहत शाखा, समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य।

श्री राजेन्द्रसिंह रघुवंशी डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी झाबुआ को उपजिला निर्वाचन अधिकारी भारत निर्वाचन।

श्री राधेश्याम मण्डलोई डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी झाबुआ को भू-अभिलेख एवं भू-प्रबंधन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी(स्थानीय निर्वाचन), अल्प बचत/संस्थागत वित्त, शिकायत एवं समाधान, जनशिकायत शाखा, अधोसरंचना, उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय, नोडल अधिकारी पी.सी.एण्ड पी एन.डी.टी.।

श्री जी.पी.कुडे डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी झाबुआ को जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र, जिला शिक्षा अधिकारी, विभिन्न अधिकारियों के अवकाश एवं अन्य कारणों से लिंक व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी।

श्री धमेंन्द्र सिंह अपर कलेक्टर की अवकाश अवधि में लिंक अधिकारी श्री राधेश्याम मण्डलोई डिप्टी कलेक्टर रहेगे। श्री राधेश्याम मण्डलोई डिप्टी कलेक्टर की अवकाश अवधि में लिंक अधिकारी श्री पी.एस.चैहान डिप्टी कलेक्टर लिंक अधिकारी रहेगे। श्री पी.एस.चैहान डिप्टी कलेक्टर की अवकाश अवधि में लिंक अधिकारी श्री एस.एस.मुजाल्दा डिप्टी कलेक्टर रहेगे। श्री एस.एस.मुजाल्दा डिप्टी कलेक्टर की अवकाश अवधि में लिंक अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह रधुंवशी डिप्टी कलेक्टर रहेगे।

श्री राजेन्द्र सिंह रधुंवशी डिप्टी कलेक्टर की अवकाश अवधि में लिंक अधिकारी श्री राधेश्याम मण्डलोई डिप्टी कलेक्टर रहेगे। श्री संजय चतुर्वेदी डिप्टी कलेक्टर की अवकाश अवधि में लिंक अधिकारी श्री एस.एस.मुजाल्दा डिप्टी कलेक्टर रहेगे।

े अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुपस्थिति अवकाश आदि की स्थिति में संबंधित मुख्यालय के तहसीलदार सामान्य कार्य संपादित करेगे। 

दीपावली पर्व पर अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति, के संबंध में दिशा निर्देश जारी

झाबुआ 29 अक्टूबर 13/प्रतिवर्शानुसार दीपावली पर्व पर इस वर्श भी इच्छुक व्यवसायियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा आतिशबाजी क्रय-विक्रय के अस्थाई लायसेंस जारी किये जा रहे है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने लायसेंस जारीकत्र्ता अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दीपावली पर्व पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हो तथा पर्व शांति से संपन्न हो इस तथ्य को दृश्टिगत रखते हुए व्यावसायियो को लायसेंस देते समय निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

आंतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्जवलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जावे।
आंतिशबाजी की अस्थाई दुकाने एक दुसरे से 3 मीटर की दुरी पर एवं किसी संरक्षित 50 मीटर की दुरी पर होगी।

यह अस्थाई दुकाने एक दुसरे के आमने-सामने नहीं होगी।
सुरक्षा दुरी के अंदर एवं दुकानो में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल, गैस, लेम्प व खुली बिजली बत्तीयों का प्रयोग नहीं होगा यदि किसी बिजली की लाईन का उपयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढता से लगाना होगा व किसी प्रकार के तार लटके नहीं होने एवं पंक्ति की सभी दुकानो के लिए मास्टर स्वींच लगाना होगा।

किसी दुकान के 50 मीटर के अन्दर आतिशंबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा।
प्रत्येक मास्टर स्वींच के फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए जिससे की शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बंद हो जाये। आतिशंबाजी का स्थल संबंधित अधिकारी आपस में समन्वय कर स्थान चयन कर निर्धारित स्थान पर दुकान लगवाना सुनिश्चित करे।

आंतिशबाजी स्थल से 100 मीटर की दुरी पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जावे।
आतिशबाजी व्यवसायी दुकान के पास बाल्टी में पानी, रेत आदि की व्यवस्था स्वयं करेगे।
आंतिशबाजी स्थल पर आवश्यकता अनुसार सुरक्षा कर्मी तैनात किया जावे।
ज्वलनशील पटाखो का उपयोग रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
विस्फोटक अधिनियम 2008 के निर्देशो का पालन भी सुनिश्चित किया जावे। 

जिला स्तरीय कोर समिति की बैठक संपन्न

झाबुआ 29 अक्टूबर 13/विधानसभा निर्वाचन 2013 के दौरान स्वीप प्लान के तहत मतदाता जागरूकता के लिये किये जा रहे प्रचार-प्रसार की समीक्षा आज 29 अक्टूबर को की गई। स्वीप प्लान कोर कमेटी में शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रचार प्रसार कार्य की जानकारी उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा दी गई। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई बैठक की अध्यक्षता श्री धनराजू एस. अध्यक्ष स्वीप कमेटी ने की। बैठक में सुश्री नीलू भट्ट नोडल अधिकारी स्वीप प्लान कमेटी के सदस्य एवं शासकीय अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थंै 

पेड न्यूज की माॅनीटरिंग सूक्ष्मता सें करें।
बिना प्री-सर्टिफिकेशन के प्रसारित न्यूज पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान हैं
मीडिया रूम मे नियुक्त शासकीय सेवको का प्रशिक्षण सम्पन्न

झाबुआ 29 अक्टूबर 13/ मीडिया रूम मे नियुक्त शासकीय सेवको का प्रशिक्षण आज 29 अक्टूबर को सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण मे बताया गया कि पेड न्यूज की माॅनीटरिंग सूक्ष्मता से करें। अथ्यर्थी जब से अपना नाम निर्देशन पत्र भरे तब से पेड न्यूज की माॅनीटरिंग की जाना है। इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनल यदि बिना प्री सर्टिफिकेशन के राजनीतिक विज्ञापन या राजनीतिक पार्टियों से संबंधी न्यूज प्रसारित करें, तो केबल एक्ट 1995 एवं पेड न्यूज के संबंध निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।यह देखे कि चैनल पर सर्टिफाइड विज्ञापन अथवा न्यूज ही प्रसारित हुई है। पेड न्यूज के संदेहास्प्रद मामले में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों में डीआईपीआर औेर डीएवीपी दरों के आधार पर काल्पनिक व्यय या प्रकाशित सामग्री पर वास्तविक व्यय को शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर नोटिस की प्रति व्यय प्रेक्षक को भी मार्क की जाएगी। पेड न्यूज के संदेहास्प्रद मामले की रिकार्डिंग आप जिला एमसीएमसी समिति सचिव को उपलब्ध करवाये। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न प्रशिक्षण  की अध्यक्षता श्री धनराजू एस. अध्यक्ष एमसीएमसी कमेटी ने की। बैठक में अधिकारी एवं शासकीय उपस्थित थे।

कोई टिप्पणी नहीं: