पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (29 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 29 अक्तूबर 2013

पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (29 अक्तूबर)

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन दण्डनीय अपराध-कलेक्टर

panna-mapपन्ना 29 अक्टूबर 13/शासकीय भूमि, भवन तथा समस्त परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 लागू किया गया है। इसके तहत शासकीय परिसम्पत्तियों का किसी भी प्रकार से विरूपण करने पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। अधिनियम के तहत शामिल सम्पत्ति शासकीय भवन, दीवार, शासकीय भूमि पर स्थापित खम्भा तथा अन्य संरचनाएं शामिल हैं। इनमें किसी भी तरह का विज्ञापन लिखने अथवा पोस्टर लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। निजी परिसम्पत्तियों मंे भी उसके मालिक की लिखित अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री लगाई जा सकती है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने बताया कि सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई भी दल, प्रत्याशी अथवा व्यक्ति किसी शासकीय भूमि अथवा भवन पर प्रचार सामग्री न लगाएं। निजी भवनों में भी लिखित अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री लगाएं। सभी एसडीएम सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करें। 

नामांकन से पहले खोलना होगा बैंक में खाता

पन्ना 29 अक्टूबर 13/जिले की तीनों विधान सभा क्षेत्रों में एक नवंबर से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने के पूर्व प्रत्येक उम्मीदवार को नया बैंक खाता खोलकर उसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने बताया कि उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र के साथ बैंक खाते की अनिवार्य रूप से जानकारी प्रस्तुत करें। बैंक खाते के बिना नामांकन पत्र मान्य नही किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार बिना बैंक खाते की प्रामाणिक जानकारी के बिना नामांकन पत्र जमा करता है तो रिटर्निंग आफीसर नामांकन पत्र प्राप्त करने के बाद उसे बैंक खाता की जानकारी का नोटिस जारी करेंगे। इस बैंक खाते से ही उम्मीदवार चुनाव खर्च के लिए राशि का भुगतान करेंगे। उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 16 लाख रूपये निर्धारित की गई है। इसमें वाहन, सभा, विज्ञापन, बैनर, पोस्टर सहित चुनाव से जुडा सभी तरह का खर्च शामिल है। खर्च में निगरानी रखने के लिए वीडियो दल, उडनदस्ता, निर्वाचन प्रेक्षक तथा व्यय लेखा दल तैनात कर दिए गए हैं। इनके द्वारा उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में किए जा रहे खर्च की सतत निगरानी रखी जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को चुनाव खर्च का नियमित रूप से विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 

मेडिकल बोर्ड का ही प्रमाण पत्र होगा मान्य

पन्ना 29 अक्टूबर 13/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि विधान सभा चुनाव के कारण केवल मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर ही चिकित्सा अवकाश मान्य किया जाएगा। गंभीर रूप से बीमार होने पर ही अवकाश के लिए आवेदन करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इसके लिए डाक्टरों के ड्यिूटी लगाकर आवश्यक व्यवस्था करें।         

उम्मीदवारों को 30 दिन में देना होगा चुनाव खर्च का विवरण

पन्ना 29 अक्टूबर 13/विधान सभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव खर्च की सीमा 16 लाख रूपये निर्धारित की गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने के पूर्व एक बैंक खाता खोलकर उनकी जानकारी नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसी बैंक खाते के माध्यम से उम्मीदवार चुनाव संबंधी सभी तरह के व्यय कर सकेंगे। उम्मीदवारों को चुनाव परिणामों की घोषणा के 30 दिन के भीतर चुनाव खर्च का पूरा विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव खर्च की निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा श्री पंकज द्विवेदी को व्यय प्रेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में निर्वाचन व्यय की जानकारी के लिए लेखा परीक्षण दल तैनात कर दिया गया है। इसके साथ-साथ जिला स्तरीय व्यय निगरानी दल भी तैनात कर दिया गया है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के दिनांक से सभी विधान सभा क्षेत्रों में सहायक व्यय प्रेक्षक कार्य करने लगेंगे। इनके द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर निगरानी रखी जाएगी। उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का प्रतिदिन का विवरण तैयार करना आवश्यक होगा। व्यय निगरानी दल तथा उडनदस्तें भारी मात्रा में नकद राशि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर भी कडी निगरानी रखी जा रही है। इलैक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों तथा पेड न्यूज के प्रचार-प्रसार पर भी सतत निगरानी रखी जा रही है। इसका व्यय भी उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में जोडा जाएगा। सभी विधान सभा क्षेत्रों में व्यय प्रेक्षकों, उडनदस्तें तथा रिटर्निंग आफीसर के साथ वीडियो निगरानी दल तैनात रहेगा। दल के द्वारा निर्वाचन से जुडी प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना चुनाव खर्च, आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की तत्परता से वीडियो ग्राफी कराई जा रही है। इसके लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में वीडियो निगरानी दल तैनात कर दिए गए है। इनके द्वारा सभी सभा, जुलूस, बैनर, पोस्टर, रैली, दीवार लेखन तथा चुनाव प्रचार से जुडी हर गतिविधि का प्रतिदिन वीडियो तैयार किया जा रहा है। इसके आधार पर उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत चुनाव खर्च का परीक्षण किया जाएगा।  

नेशनल लोक अदालत का समन्वय करेंगे एडीएम

पन्ना 29 अक्टूबर 13/आपसी सुलह से प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला एवं तहसील मुख्यालयों में 30 नवंबर को मेगा नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला तथा सत्र न्यायाधीश श्री के.के. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही इस मेगा लोक अदालत के लिए प्रकरणों का पंजीयन किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने शासकीय विभागों से जुडे प्रकरणों में समन्वय के लिए एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सभी कार्यालय प्रमुख विभिन्न योजनाओं से जुडे प्रकरणों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करें। इस संबंध में सभी को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का पालन करते हुए मेगा नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने की व्यवस्था करें। 

व्यय प्रेक्षक आज लंेगे बैठक

पन्ना 29 अक्टूबर 13/विधान सभा चुनाव में जिले के तीनों विधान सभा क्षेत्रों में चुनाव खर्च की निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा श्री पंकज द्विवेदी को व्यय प्रेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। श्री द्विवेदी 30 अक्टूबर को जिला पंचायत सभागार मे आयोजित समीक्षा बैठक में चुनाव खर्च निगरारी के लिए किये गये प्रबंधों की समीक्षा करेगे। बैठक प्रातः 11 बजे आरंभ होगी। व्यय लेखा प्रभारी श्रीमती भावन बाल्मिबे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने सभी संबंधित अधिकारियों को अभिलेखों के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये है। 

जिले में हैं 65 पंजीकृत चिकित्सक

पन्ना 29 अक्टूबर 13/मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रोगोपचार स्थापना अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 के तहत जिले में 65 पंजीकृत निजी चिकित्सक उपचार सुविधा प्रदान कर रहे है। इस सम्बंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ0 एल.के. तिवारी ने बताया कि पंजीकृत चिकित्सकों की विकास खण्डवार सूची कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित कर दी गई है। इनके अतिरिक्त यदि कोई चिकित्सक बिना पंजीयन के उपचार सूविधा प्रदान कर रहा हैं तो वह 7 दिवस के अन्दर आवश्यक अभिलेख के साथ अपना पंजीयन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से कराए। बिना पंजीयन के उपचार करने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को उनके क्षेत्र के पंजीकृत डाक्टरों पर सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। 

कानून व्यवस्था के लिए अधिकारी तैनात

पन्ना 29 अक्टूबर 13/जिले की तीनों विधान सभा क्षेत्रों पन्ना, पवई तथा गुनौर के लिए चुनाव की अधिसूचना एक नवंबर को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तीनों विधान सभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे ने अधिकारी तैनात किए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य गेट पर तहसीलदार देवेन्द्रनगर एल.के. मिश्रा को तैनात किया गया है। पन्ना एसडीएम कार्यालय के मुख्य गेट पर तहसीलदार अजयगढ डी.बी. सिंह को तैनात किया गया है। दोनों अधिकारी संयुक्त कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी श्री के.के. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित करेंगे। 

प्रचार में प्लास्टिक के पोस्टर का उपयोग न करने की सलाह

पन्ना 29 अक्टूबर 13/निर्वाचन आयोग ने विधान सभा चुनाव के दौरान सभी राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों से चुनाव प्रचार में प्लास्टिक से बने पोस्टर, बैनर अथवा अन्य प्रचार सामग्री का उपयोग न करने की सलाह दी है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को भी प्रचार सामग्री तैयार करने में प्लास्टिक का उपयोग न करने निर्देश दिए हैं। पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से आयोग द्वारा यह सलाह दी गई है। सभी दल तथा उम्मीदवार आयोग की इस भावना का सम्मान करें। 

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