पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (30 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 30 अक्तूबर 2013

पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (30 अक्तूबर)

पूरी सावधानी से करें चुनाव खर्च की निगरानी-प्रेक्षक श्री द्विवेदी

panna news
पन्ना 30 अक्टूबर 13/निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की तीनों विधान सभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे चुनाव खर्च की निगरानी के लिए व्यय पे्रक्षक के रूप में श्री पंकज द्विवेदी को तैनात किया गया है। प्रेक्षक श्री द्विवेदी ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में चुनाव खर्च की निगरानी के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी व्यय निगरानी दल रिटर्निंग आफीसर के सहयोग से पूरी सावधानी से चुनाव खर्च की निगरानी करें। निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन व्यय लेखा तैयार करें। प्रेक्षक ने कहा कि चुनाव खर्च में निगरानी के लिए वीडियो सर्विलेन्स दल, वीडियो निगरानी दल, मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति, सहायक व्यय प्रेक्षक तथा जिला लेखा निगरानी दल तैनात किए गए है। सभी दल आपस में समन्वय के साथ कार्य करते हुए चुनाव खर्च की निगरानी करें। चुनाव खर्च का आंकलन करने में किसी तरह की कठिनाई होने पर तत्काल इसकी सूचना दें। सभा, जुलूस में प्रयोग किए जा रहे वाहनों, लाउड स्पीकर, प्रचार सामग्री तथा अन्य सामग्रियों के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा दर निर्धारित की गई है। इसी के अनुरूप प्रचार में उपयोग की गई सामग्री की राशि निर्धारित करें। प्रेक्षक श्री द्विवेदी ने पन्ना, गुनौर तथा पवई के सहायक व्यय प्रेक्षकों से उनके आवंटित विधान सभा क्षेत्रों में चुनाव खर्च की निगरानी के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न पंजियों तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। उन्होंने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि जिन प्रचार सामग्रियों की दर निर्धारित नही है उनकी दर निर्वाचन कार्यालय तत्काल निर्धारित करें। बैठक में नोडल अधिकारी श्रीमती भावना बालिम्बे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि चुनाव खर्च की निगरानी के लिए तैनात सभी दलों द्वारा प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। जिले में नामांकन की प्रक्रिया अभी प्रारंभ न होने के कारण चुनाव प्रचार की गतिविधियां सीमित हैं। केवल एक-दो सभाएं ही आयोजित हुई हैं। जिनकी वीडियो ग्राफी कराके उनका खर्च तैयार किया गया है। मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा जिला जनसम्पर्क कार्यालय में प्रमुख क्षेत्रीय न्यूज चैनलों तथा केबिल चैनल के कार्यक्रम लगातार रिकार्ड किए जा रहे हैं। निर्धारित रजिस्टरों में पेड न्यूज एवं विज्ञापन से संबंधित जानकारी संकलित कर प्रपत्र-12 में प्रतिदिन प्रस्तुत की जा रही हैं। बैठक में तीनों विधान सभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफीसर, सहायक व्यय प्रेक्षक तथा लेखा निगरानी दल के सभी सदस्य उपस्थित रहे। 

डाक मतपत्र के लिए आवेदन के निर्देश

पन्ना 30 अक्टूबर 13/उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने सभी कार्यालय प्रमुखों को उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को मतदान की सुविधा देने के लिए तत्काल डाक मतपत्र के लिए प्रारूप-12 में आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अग्रणी बैंक प्रबंधक, मैनेजर एल आईसी, दूरसंचार अभियंता, प्रबंधक एनएमडीसी, प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय तथा प्राचार्य नवोदय विद्यालय को भी उनके अधीन माईक्रो प्रेक्षक के रूप में तैनात कर्मचारियों के डाक मतपत्र के लिए आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं। आवेदन पत्र के साथ कर्मचारी के मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति तथा मतदाता सूची का क्रमांक एवं विधान सभा क्षेत्र का नाम प्रस्तुत करना अनिवार्य है।                                          

सोशल मीडिया में प्रचार का खर्च भी जुडेगा, चुनाव खर्च में शामिल होगा सोशल मीडिया का प्रचार

पन्ना 30 अक्टूबर 13/विधान सभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया के सहयोग से चुनाव प्रचार के प्रयास किए जा रहे हैं। इस ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया में किए जा रहे चुनाव प्रचार का खर्च उम्मीदवार तथा संबंधित दल के चुनाव खर्च में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में एडीएम तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपने सोशल मीडिया एकाउन्ट की जानकारी देना आवश्यक है। सोशल मीडिया में जारी किए गए संदेशों तथा इन्टरनेट पर जारी प्रचार सामग्री भी प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोडी जाएगी। इन माध्यमों में प्रचार सामग्री जारी करने से पूर्व इनका मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति एमसीएमसी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना अनुमति के इस तरह के विज्ञापनों तथा प्रचार संदेशों का प्रसारण निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं चुनाव की आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा 28 अक्टूबर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। श्री बालिम्बे ने सभी राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों से निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया में किया जाने वाला चुनाव प्रचार इलैक्ट्रानिक चैनलों के माध्यम से किए जा रहे प्रचार के अनुरूप माना जाएगा। उसमें इलैक्ट्रानिक चैनलों के लिए आयोग द्वारा जारी सभी निर्देश लागू होंगे। 

राष्ट्रीय संकल्प दिवस आज

पन्ना 30 अक्टूबर 13/राष्ट्रीय संकल्प दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस संबंध में अपर कलेक्टर चन्द्रशेखर बालिम्बे ने बताया कि सभी कार्यालयों में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाते हुए राष्ट्रीयता की शपथ ली जाएगी। निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण इस अवसर पर किसी तरह का भाषण नही होगा। कार्यक्रम में कोई भी राजनैतिक व्यक्ति को अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि न बनाया जाए। सभी कार्यालय प्रमुख चुनाव की आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए संकल्प दिवस मनाएं। 

सुरक्षा व्यवस्था के साथ लगाए पटाखा दुकानें

पन्ना 30 अक्टूबर 13/दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी की परम्परा को ध्यान में रखते हुए आतिशबाजी तथा पटाखों की बिक्री के लिए संबंधित दुकानदारों को अस्थाई लाइसेन्स जारी किए गए हैं। इस संबंध में एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे ने सभी दुकानदारों को निर्देश देते हुए कहा है कि आतिशबाजी तथा पटाखा दुकानों में सुरक्षा के पूरे प्रबंध करें। पेट्रोलियम तथा विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत प्रत्येक दुकान में सुरक्षा की व्यवस्था करें। अस्थाई दुकानें न जलने वाली सामग्री से तैयार की जाएं। इसमें कपडे की कनात तथा पंडाल का उपयोग न करें। प्रत्येक दुकान के बीच में कम से कम 3 मीटर का अन्तर रखें। शिक्षण संस्था, अस्पताल जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों से कम से कम 50 मीटर दूर दुकान लगाएं। दुकानों में प्रकाश के लिए लैम्प, गैस बत्ती अथवा खुली बिजली बत्तियों का उपयोग न करें। आतिशबाजी की दुकान से 50 मीटर तक आतिशबाजी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। जिला मुख्यालय में पटाखा तथा आतिशबाजी दुकानों के लिए तलैया फील्ड स्थान निर्धारित किया गया है। सभी एसडीएम अपने- अपने अनुभागों में पटाखा बिक्री के लिए सुरक्षित स्थान तत्काल निर्धारित कर दें। केवल लाइसेन्स प्राप्त दुकानदार ही पटाखा की बिक्री करें। बिना लाइसेन्स पटाखों की बिक्री करने वालों पर कडी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी पटाखा दुकानों के पास फायर बिग्रेड तैनात करें। 

शपथ पत्र की चेकलिस्ट में संशोधन

पन्ना 30 अक्टूबर 13/जिले की तीनों विधान सभा क्षेत्रों के लिए चुनाव की अधिसूचना एक नवंबर को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम आरंभ होगा। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ प्रपत्र-26 में शपथ पत्र देना अनिवार्य है। शपथ पत्र की चेकलिस्ट में निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार संशोधन किया गया है। इस संबंध में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने बताया कि चेकलिस्ट में विधान सभा क्षेत्र का नाम, उम्मीदवार का नाम, नामांकन पत्र दाखिल करने का दिनांक तथा समय एवं क्रम संख्या दर्ज की जाएगी। नामांकन पत्र के साथ फार्म-26 में उम्मीदवार शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। शपथ पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, नोटरी अथवा शपथ आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा निर्धारित फार्म-26 के सभी काॅलम उम्मीदवार द्वारा भरना आवश्यक है। किसी भी काॅलम को रिक्त छोडने पर नामांकन पत्र मान्य नही किया जाएगा। श्री बालिम्बे ने बताया कि नामांकन पत्र के साथ किसी दल का प्रत्याशी होने पर उम्मीदवार को फार्म-ए तथा बी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि उम्मीदवार उस विधान सभा क्षेत्र का सदस्य नही है जहां से वह चुनाव लड रहा है तो उसे मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यह प्रति उस मतदान केन्द्र की होगी जहां पर उम्मीदवार का नाम है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्रत्येक उम्मीदवार को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार जमानत की राशि भी नगद अथवा चालान के माध्यम से जमा करेंगे। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 हजार रूपये तथा शेष उम्मीदवारों के लिए 10 हजार रूपये जमानत राशि निर्धारित की गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ उम्मीदवार को उम्मीदवार की शपथ लेना भी अनिवार्य होगा। इस पूरी प्रक्रिया का पालन करने पर ही नामांकन पत्र स्वीकार किया जाएगा। सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र प्राप्त करने के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भालीभाति अवलोकन तथा मनन करने के बाद उसके अनुरूप नामांकन पत्र दाखिल करें। 

लायजिनिंग आफीसर तैनात

पन्ना 30 अक्टूबर 13/विधान सभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तीन सामान्य प्रेक्षक तथा एक व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। सामान्य प्रेक्षक 8 नवंबर से 8 दिसंबर तक तथा व्यय प्रेक्षक 30 अक्टूबर से तीनों विधान सभा क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। इन्हें निर्वाचन से संबंधी समस्त जानकारियां उपलब्ध कराने एवं सहयोग के लिए बी.एस. यादव परियोजना अधिकारी जिला पंचायत को लायजिनिंग आफीसर प्रभारी बनाया गया है। प्रेक्षकों के लिए विधान सभा क्षेत्र-58 पवई में के.पी. दिनकर खनिज अधिकारी, विधान सभा क्षेत्र-59 गुनौर में प्रकाश धौलखण्डे जिला समन्वयक तेजस्विनी परियोजना तथा विधान सभा क्षेत्र-60 पन्ना में आनन्द त्रिपाठी जिला समन्वयक डीपीआईपी को लायजिनिंग आफीसर तैनात किया गया है। व्यय पे्रक्षक के लायजिनिंग आफीसर के रूप में सी.एन. गुप्ता महाप्रबंधक ग्रामीण सडक परियोजना को तैनात किया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने सभी लायजिनिंग आफीसरों को दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए हैं। 

वीडियो कान्फ्रेसिंग आज

पन्ना 30 अक्टूबर 13/निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5.30 बजे तक वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से रिटर्निंग आफीसर तथा सहायक रिटर्निंग आफीसरों को चुनाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में दोपहर 2 बजे से यह प्रशिक्षण आरंभ होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने संबंधित अधिकारियों को इसमें अनिवार्य रूप से भाग लेने के निर्देश दिए हैं।   

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