दिल्ली हाईकोर्ट ने जूनियर शिक्षक भर्ती घोटाला में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला की सजा को बरकरार रखा है। पिछले साल 11 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई थी। दोनों को साल 2000 में अवैध तरीके से 3,206 शिक्षकों की भर्ती करने का दोषी पाया गया है। इस मामले में 53 और लोग सज़ायफ़्ता हैं, जिनमें आठ को 10-10 साल की जेल, 44 को 4-4 साल की जेल और एक को पांच साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी।
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