नयी दिल्ली 29 अगस्त, उच्चतम न्यायालय ने मुंबई की आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आज आगाह किया कि यदि सोसाइटी सभी फ्लैटों की चाबियां केंद्र सरकार को नहीं लौटाती तो केंद्र सरकार को सारे ताले तुड़वाने या इमारत गिराने के आदेश दिये जा सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने सोसाइटी से कहा,“आपको हमारे आदेश का पालन करना होगा और पूरी इमारत को केंद्र सरकार के हवाले करना होगा। न्यायालय ने आगाह किया, “सोसाइटी सारे फ्लैटों की चाबियां केंद्र को दे,नहीं तो हम केंद्र को ताले तोड़ने का आदेश दे देंगे।” मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी। न्याायालय ने यह भी कहा कि अगर सोसाइटी पूरी बिल्डिंग के रखरखाव का जिम्मा केंद्र को नहीं सौंपती तो वह (न्यायालय) इमारत को ढहाने का आदेश भी जारी कर सकता है। सोसाइटी को इमारत के रखरखाव की इजाजत नहीं दी जा सकती।
न्यायालय ने यह सख्त टिप्पणी केंद्र सरकार की उस दलील पर की, जिसमें उसने कहा कि 104 में से 93 फ्लैटों में ताले लगे हैं और सोसाइटी ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है, जो सीधे-सीधे अवमानना का मामला बनता है1 सोसइटी ने कहा कि बिल्डिंग में बिजली और पानी के अलावा लिफ्ट के करीब 15 करोड़ रुपये के उपकरण बेकार पड़े हैं,जो खराब हो रहे हैं। इसलिए इन्हें चालू करने की इजाजत दी जाये या तय वक्त के लिए सोसाइटी को रखरखाव की इजाजत दी जाये। न्यायालय ने सोसाइटी की याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। आदर्श सोसाइटी ने बम्बई उच्च न्यायालय के गत 29 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसने केंद्र सरकार को 31 मंजिली इमारत गिराने के आदेश दिये थे। हालांकि उच्च न्यायालय ने अपील के लिए सोसाइटी को 12 हफ्ते का वक्त भी दिया था।
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