नयी दिल्ली 16 जनवरी, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत केन्द्र और राज्यों के दोहरे नियंत्रण पर फैसला होने के साथ ही इसे 01 जुलाई 2017 से लागू किये जाने की घोषणा की गयी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज यहाँ जीएसटी परिषद की नौवीं बैठक हुयी। इसके बाद श्री जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि परिषद की अगली बैठक अब 18 फरवरी को होगी जिसमें जीएसटी से जुड़े कानूनों के प्रारूपों को अंतिम रूप दिया जायेगा और जीएसटी 01 जुलाई 2017 से लागू होगा। पहले इसे 01 अप्रैल 2017 से लागू करने की घोषणा की गयी थी। उन्होंने कहा कि जीएसटी में दोहरे नियंत्रण एवं क्राॅस इमपावरमेंट पर निर्णय हो गया है। पूरा कराधान आधार केन्द्र और राज्य मिलकर शेयर करेंगे और डेढ़ करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले कारोबारियों में से 90 प्रतिशत का मूल्यांकन राज्य तथा 10 फीसदी का केन्द्र करेगी। डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों में से 50-50 प्रतिशत केन्द्र और राज्य दोनों के मूल्यांकन क्षेत्र में रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य 12 समुद्री मील तक जल में होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर कर लगा सकेंगे। एकीकृत जीएसटी कर लगाने और वसूलने की शक्ति केन्द्र के पास रहेगी, लेकिन विशेष प्रावधानों के तहत राज्यों के पास यह अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को छोड़कर बैठक में मौजूद सभी वित्त मंत्री 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबारियों के मूल्याकंन के प्रस्ताव पर सहमत थे।
सोमवार, 16 जनवरी 2017
जीएसटी 01 जुलाई से, करों में साझेदारी पर बनी सहमति : जेटली
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