नयी दिल्ली, 19 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहाये जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं- सर्वश्री लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, सुश्री उमा भारती सहित विभिन्न नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलाने का आज आदेश दिया। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष एवं न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन की पीठ ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील स्वीकार करते हुए आपराधिक साजिश रचने से संबंधित मुकदमा चलाने का आदेश दिया। न्यायालय ने राज्यपाल के पद पर होने के कारण श्री कल्याण सिंह के खिलाफ फिलहाल आरोप तय नहीं करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि श्री सिंह के राज्यपाल के संवैधानिक पद से हटने के बाद ही उनके खिलाफ आरोप तय किये जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि सुनवाई रोज-रोज चलेगी और इसे दो साल में पूरा करना होगा। मामले की सुनवाई पूरी होने और फैसला सुनाये जाने तक सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों के तबादले नहीं किये जाएंगे। गत छह अप्रैल को पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बुधवार, 19 अप्रैल 2017
बाबरी मामला : आडवाणी, जोशी, उमा के खिलाफ मुकदमा चलेगा
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