न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने जेल की सजा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 9 मई 2017

न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने जेल की सजा

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नयी दिल्ली 09 मई, उच्चतम न्यायालय ने अदालत की अवमानना मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सी एस कर्णन को दोषी ठहराते हुए आज छह महीने की जेल की सजा सुनाई, न्यायालय ने न्यायमूर्ति कर्णन को तत्काल जेल भेजने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली सात-सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सभी सदस्य इस बात को लेकर सहमत हैं कि न्यायमूर्ति कर्णन न्यायालय की अवमानना के दोषी हैं। उन्होंने न्यायपालिका और न्यायायिक प्रक्रिया की खिल्ली भी उड़ाई है इसलिए संविधान पीठ न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसका यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये और दोषी न्यायाधीश को तत्काल हिरासत में लिया जाये। संविधान पीठ ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को न्यायमूर्ति कर्णन को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया है। यह पहला मौका है कि उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश को अदालत की अवमानना के आरोपों में जेल की सजा सुनाई गयी हो। न्यायमूर्ति कर्णन अगले माह सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पीठ ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया के लिए भी आदेश जारी करते हुए कहा कि वह न्यायमूर्ति कर्णन के किसी भी आदेश से संबधित खबर प्रकाशित या प्रसारित न करें।

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