नयी दिल्ली, 23 मई, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) को कक्षा 12 की परीक्षा में पूछे गए कठिन प्रश्नों के लिए छात्रों को अतिरिक्त अंक (ग्रेस मार्क्स) देने की नीति को जारी रखते हुए उसका पालन करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीएसई को यह निर्देश दिया। न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीएसई को गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कक्षा 12 की परीक्षा में पूछे गए कठिन प्रश्नों के लिए छात्रों को अतिरिक्त अंक (ग्रेस मार्क्स) देने की नीति का पालन करने का निर्देश दिए हैं। इस संबंध में एक वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में वकील ने सीबीएसई से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कक्षा 12 की परीक्षा में पूछे गए कठिन प्रश्नों के लिए छात्रों को अतिरिक्त अंक (ग्रेस मार्क्स) देने की नीति का पालन करने की मांग की है। याचिकाकर्ता के अनुसार इस नीति से कॉलेजों में प्रवेश के लिए विशेषकर विदेश में आवेदन करने वाले छात्र प्रभावित होंगे।
बुधवार, 24 मई 2017
अतिरिक्त अंक देने की नीति को जारी रखे सीबीएसई: उच्च न्यायालय
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