मधुबनी की प्रशासनिक हलचल 13 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 13 मई 2017

मधुबनी की प्रशासनिक हलचल 13 मई

निकाय चुनाव में कर्मचारियों को भत्ता 

dm madhubani
जिला निर्वाचन पदाधिकारी मधुबनी के आदेशानुसार नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के अवसर पर मतदान एवं मतगणना कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों। कर्मियों को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा संसूचित दर के अनुसार अग्रिम यात्रा भता निम्नानुसार दिया जाएगा। पीठासीन पदाधिकारियों को प्रषिक्षण एवं मतदान के कुल पाॅच दिन के लिए 350 रूपए प्रतिदिन की दर से 1750 रूपए तथा मतदान स्थल पर प्रतिनियुक्ति के दिन भोजन के लिए 150 रूपए प्रतिदिन की दर से 450 रूपए अर्थात कुल 2200 रूपया दिया जाएगा। प्रथम मतदान पदाधिकारी को प्रतिदिन 250 रूपए की दर तथा प्रतिनियुक्त स्थल पर भोजन के लिए 150 रूपए की दर से कुल 1700 रूपए दिया जाएगा। द्वितीय मतदान पदाधिकारी को 250 रूपए प्रतिदिन की दर तथा भोजन के लिए 150 रूपए की दर से कुल 1700 रूपए दिया जाएगा। मतदान अधिकारी तीन को 150 रूपए प्रतिदिन की दर तथा भोजन के लिए 150 रूपए की दर से कुल 1200 रूपए दिया जाएगा। जोनल अधिकारी  को एकमुश्त 1500 भोजन के लिए रू0 150 कुल 1650 रूपए, सेक्टीर दंडाधिकारी को एकमुश्त 1500 भोजन के लिए 450 कुल 1950 रूपए, गस्ती दर दंडाधिकारी को भी 1950 रूपए तथा सरकारी चालक को भोजन के लिए 150 रूपया सहित तीन दिन के लिए 900 रूपया दिया जाएगा। मतगणना कार्य के लिए मतगणना पर्यवेक्षक को प्रषिक्षण एवं मतगणना के दो दिन के लिए 350 रूपया प्रतिदिन की दर से 700 रूपया, मतगणना सहायक को दो दिन के लिए 250 रूपया प्रतिदिन की दर से 500 रूपया तथा मतगणना अनुसेवक को दो दिन के लिए 150 रूपय प्रतिदिन की दर से 300 रूपया दिया जाएगा।


शिवलिंग को लेकत तनाव 

मधुबनी, 13 मई; दिनांक 05.04.17 को बाबूबरही थानाअंतर्गत खोजपुर कोशी नहर के किनारे मिट्रटी खुदाई के क्रम में निकले एक पौराणिक शिवलिंग को बाबूबरही थाना के ही सोनमती पंचायत के खोजपुर के ग्रामीणों द्वारा उक्त स्थल से उठाकर खोजपुर ग्राम स्थित सोमनाथ मंदिर में स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया।  जिस स्थल से यह शिवलिंग मिट्रटी खुदाई के क्रम में पाया गया वह बाबूबरही थाना के वेला पंचायत के नवकाटोल में अवस्थित बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नवकाटोल के लोगों का कथन है शिवलिंग जिस जगह पर मिला है वहीं उसे स्थापित करवाया जाय। पुलिस मैनुअल के अनुसार प्राप्त शिवलिंग सरकार की संपति है। यह भी संभव है कि प्राप्त शिवलिंग चोरी की हो, जिसे मिट्रटी के अंदर छुपा दिया गया हो। अनुमंडल दंडाधिकारी मधुबनी का यह भी सूचना मिली है कि खोजपुर ग्राम में जिस स्थल पर शिवलिंग की स्थापना की गई है, वहाॅ नवाह संकीर्तन प्रारंभ है तथा वेला पंचायत के नवकाटोल वासियों द्वारा भी भजन-किर्तन प्रारंभ है।  इस प्रश्न पर दोनों पंचायतों के लोगों द्वारा धार्मिक उन्माद फैला कर स्थिति तनावपूर्ण किया जा रहा है जो किसी भी क्षण विधि- व्यवस्था का गंभीर रूप घारण कर सकता है ।  ऐसी परिस्थिति में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर मधुबनी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की  घारा 144 के अंतर्गत प्रदत षक्तिायों का प्रयोग करते हुए बाबूबरही थानान्तर्गत वेला एवं सोनमती पंचायत (भू पट्रटी चैक सहित)निषेघाज्ञा लागू की गई है जो 15 जून, 17 तक प्रभावी रहेगा। निषेघाज्ञा के अंतर्गत पाॅच या पाॅच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी तरह का अस्त्र,-षस्त्र , हथियार, लाठी, भाला, गॅड़सा, चाकु, छूरा, कुल्हाड़ी, बरछी, तीर धनुष, विस्फोटक आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार लेकर सार्वजनिक सार्वजनिक स्थान पर चलने या प्रयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार कर धरना प्रदर्षन/जूलूस/सभा करने पर रोक रहेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में घ्वनि विप्तारक क्षेत्र के उपयोग पर रोक रहेगा। ष्षवयात्र, षादी/विवाह इस निषेघाज्ञा की परिधि से बाहर रहेगा।

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