नयी दिल्ली,15 मई, उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सी एस कर्णन को अदालत की अवमानना मामले में छह माह की जेल की सजा पर रोक लगाने के लिए बार-बार पेश की जा रही याचिकाओं को लेकर आज उन्हें कड़ी फटकार लगायी। न्यायमूर्ति कर्णन के वकील मैथ्यू जे नेदुमपारा ने मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष उनके मामले की जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। इस पर न्यायालय ने कहा,“आप अदालत का समय जाया कर रहे हैं। जब यह मामला हमारे समक्ष आएगा तब हम आपके निवेदन पर विचार करेंगे।” गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने अवमानना के एक मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह माह जेल की सजा सुनाई है।
सोमवार, 15 मई 2017
कर्णन मामले की जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी कड़ी फटकार
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