नयी दिल्ली 12 जून, सरकार ने अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है, इस संबंध में सरकार ने आज एक अधिसूचना जारी की, आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब अटल पेंशन योजना को आधार कानून की धारा सात में शामिल कर दिया गया है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर या आधार पंजीकरण का प्रमाण देना होगा। इसके तहत अटल पेंशन योजना के उपभोक्ताओं को अपने इस पेंशन खाते को आधार नंबर से जोड़ना होगा। इसके साथ ही अपने उस बचत खाते को भी आधार से जोड़ना होगा जिससे अटल पेंशन योजना की राशि की कटौती की जायेगी और सरकार के अंशदान को खाते में जमा किया जायेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत 12.35 लाख ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान की है जो सरकार की ओर से एक हजार रुपये तक अंशदान के योग्य हैं। इस योजना के अभी 54 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। मंत्रालय ने कहा कि पारदर्शिता , सक्षमता और लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आधार कार्ड को पहचान का प्राथमिक दस्तावेज माना जा रहा है।
मंगलवार, 13 जून 2017
अटल पेंशन योजना के लिए आधार हुआ अनिवार्य
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