ईपीएफओ में आधार अनिवार्य - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 14 जून 2017

ईपीएफओ में आधार अनिवार्य

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नयी दिल्ली 13 जून, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशधारकों के सभी लेन देन के लिए ‘आधार’ को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। ईपीएफओ ने आज यहां बताया कि सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि एक जुलाई, 2017 से पेंशन योजना - ईपीएस, 1995 से जुड़ने वाले सभी नए सदस्‍यों के संदर्भ में नियोक्‍ता आधार नंबर अवश्‍य ही उपलब्‍ध कराएं। पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में यह व्यवस्था एक अक्‍टूबर, 2017 से प्रभावी होगा। इसके अलावा अंतराष्‍ट्रीय श्रमिकों के हितों को ध्‍यान में रखते हुए कवरेज प्रमाण पत्र (सीओसी) के संबंध में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए गए है। नियोक्‍ताओं को सीओसी के लिए आवेदन पत्र को एक माह पहले ही प्रस्‍तुत करने काे कहा गया है। ईपीएफओ ने छूट प्राप्‍त न्‍यासों (ट्रस्‍ट) के प्रदर्शन की निगरानी व्‍यवस्‍था को और दुरुस्‍त करने के लिए नया सॉफ्टवेयर जारी किया गया है। ईपीएफओ की ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली भी शुरू की गयी है। इसका मकसद एक पारदर्शी और इलेक्ट्रॉनिक मामला प्रबंधन प्रणाली की स्‍थापना सुनिश्चित करना है।

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