झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 13 जून - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 14 जून 2017

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 13 जून

पेंशन के लिये पात्र को पेंशन अनिवार्य रूप से देवे
  • पेंशन के लिये पात्र आवेदक बताए 500 रूपये नगद प्राप्त करे

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झाबुआ । कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना द्वारा आज प्रातः 11 बजे जनसुनवाई में कुल 132 आवेदन प्राप्त किये एवं 27 पुराने आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु आवेदक आए जिससे उनकी समस्याओं एवं मांगो के लिये सम्बधित कार्यालय प्रमुख को निर्देश दिये। पूर्व सप्ताह में आयोजित जनसुनवाई जिसमें आवेदक के आवेदन पर कार्यवाही नहीं करने पर दो जिला अधिकारियों को आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया था इस बार समस्त जिला अधिकारी पूर्ण तैयारी कर आवेदकों के आवेदनों पर गम्भीरता एवं सकारात्मकता से निराकरण करने के कारण कोई आवेदक निराश नहीं गया। कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिये गये कि यदि किसी आवेदक को आवेदन पर कार्यवाही निर्धारित समय पर नहीं होती है तो आवेदक के आने-जाने का किराया संबंधित विभाग के अधिकारी से वसूल कर आवेदक को प्रदान किया जावेगा। इसके पश्चात टी एल की बैठक में कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिये गये कि जिले में कोई भी पात्र पेंशन का हितग्राही पेंशन से वंचित न हो। यदि कोई कल्याणी महिला, दिव्यांगजन, एवं वृद्धजन किसी गांव, शहर में है एवं लगता है कि इसे पेंशन मिलना चाहिए ओर उसे पेंशन नहीं मिल रही है तो मुझे या सीईओ महोदय जिला पंचायत से सम्पर्क करवाकर पेंशन दिलवायी जावे या इस तरह की सूचना दी जावे की इसे पेंशन नहीं मिल रही है तो ऐसे व्यक्ति को में 500 रूपये से पुरस्कृत करूगा। आपकी सूचना से आप 500 रूपये तो पाएगे किन्तु पात्र व्यक्ति को हम पेंशन जो उसका हक है उसे दिलवाने में मदद करेगे। पेंशन के पात्र को पेंशन नहीं देने वालो का आर्थिक दण्ड दिया जावेगा। बैठक में जिला पंचायत के श्री अनुराग चैधरी एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उपस्थित थे।


ग्राम उदय से भारत उदय की सवीक्षा

झाबुआ । कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की समीक्षा की एवं निर्देश दिये की वर्ष 2016-17 में अभियान के दौरान जो कार्य लिये गये है वे शत-प्रतिशत स्वीकृत हो जाने एवं कार्य भी शत-प्रतिशत प्रारंभ हो जावे।  एक गांव एक तालाब की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार कार्य प्रारंभ करेे। पूर्व में शाला त्यागी बच्चे इस वर्ष शत-प्रतिशत शाला में प्रवेश दिलवाये। कुपोषित बच्चे किसी भी स्थिति में नहीं मिले बच्चों के लिये पोषण आहार की समूचित व्यवस्था हो। यदि कोई कुपोषित बच्चा मिलता है तो संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अनुराग चैधरी एवं जिला अधिकारी, समस्त एसडीएम एवं सीईओ जनपद पंचायत उपस्थित थे।

हाथीपावा से जनभागीदारी से वृक्षारोपण

झाबुआ । कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना से सोमवार को जिले के समाज सेवी संगठन निजी स्कूलों के संचालकों के साथ हाथीपावा पर जन सहयोग से होने वाले वृक्षारोपण की बैठक आयोजित की गयी। जिसमें वन मण्डलाधिकारी श्री राजेश खरे, सयुक्त कलेक्टर श्री अशफाक अली, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री बालोदिया भी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने बताया की हाथीपावा क्षेत्र में 14 हेक्टर जमीन उपलब्ध है। प्रति सामाजिक संगठन एवं स्कुल संचालक को एक हेक्टर का क्षैत्र वृक्षारोपण के लिये उपलब्ध करवाया जावेगा। इस एक हेक्टर में लगभग 625 पौध उपलब्ध करवाये जावेगे। संगठन अपने कार्यकर्ता/छात्र/छात्राओं को जिम्मेदारी प्रदान करेगे कि वे अपने पौघे को रोपण करे अपनी पट्टीका लगाए एवं उसकी सुरक्षा व पानी की व्यवस्था करे। संगठन उस एक हेक्टर जो उन्हें आवंटित होगा उस पर अपना बोर्ड लगाएगा। बैठक में संचालक, शारदा विद्या मंदिर, केशव इंटरनेशनल, मां त्रिपुरा कालेज, सकल व्यापारी संघ, प्राचार्य उत्कृष्ट विधालय, प्राचार्य कन्या विद्यालय, प्राचार्य केथोलिक मिशन, छात्रावास, संयुक्त कर्मचारी संगठन, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, पेंशन एसाोसिएशन, दाउदी बोहरा समाज, आजाद साहित्य परिषद, राठौर समाज, साज रंग ग्रुप, प्राचार्य आईटीआई, गेल, प्रयास ग्रुप ने अपने सहमति प्रदान की एवं जिले को पर्यावरण के लिये समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प लिया।

जीएसटी के अन्तर्गत जिले के समस्त कार्यालय प्रमुख का 1 जुलाई 17 से पंजीयन अनिवार्य

झाबुआ । कलेक्टर सभाकक्ष में श्री दिलीप कापसे अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में वाणिज्य कर विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में जिले के समस्त जिला अधिकारी जो कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी है उन्हे नवीन कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम-2017 जो कि 1 जुलाई 2017 से लागु होने जा रहा है के प्रावधानों का विस्तृत व्याख्या पावर प्रोजेटेशन के द्वारा बताया गया एवं समस्या का समाधान किया गया। कार्यशाला में श्री कापसे द्वारा बताया गया की इन नियमों को हिन्दी में रूपांतर कर विभागो के लेखा अधिकारी, लेखापाल, एवं जो लेखा संबंधित कार्य कर रहे है उन्हें तहसील स्तर व जिला स्तर पर भी प्रशिक्षित करे जिससे कार्य एवं नियमों को आनलाइन प्रक्रिया में समस्या उत्पन्न न हो। कार्यशाला में जिला वाणिज्य कर अधिकारी श्री विनोद चिताम्बरे द्वारा केन्द्र एवं राज्य शासन के विभागो का पंजीयन, कर का दायित्व, विवरण पत्र, टीडीएस, पैनल प्रोविजन एवं ट्रांजिशनल प्रोविजन के बारे में बताया गया। इनके साथ सहायक वाणिज्यकर अधिकारी श्री आर.एस.परमार, श्री सुभाष परिहार तथा श्री लवकुमार कराधान सहायक उपस्थित थे।


मोटर सायकल से आए लुटेरे गले से छीन लेगए सोने की चेन
       
झाबुआ । फरि. तमन्ना पति अजय गेहलोत उम्र 30 साल निवास मंदसौर ने बताया कि अपने मायके अंबिका चैक पेटलावद में घर के सामने खड़ी थी कि अज्ञात 02 बदमाश मोटर सायकल लेकर आये व फरि. के गले से सोने कि चैन वजनी 20 ग्राम छिनकर भाग गये। प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रं. 270/17 धारा 392 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

कपडे लेने गई लडकी घर नही पहुची
      
झाबुआ ।  फरि. तिखुबाई पति मदन मेंडा उम्र 32 वर्ष, निवासी कयडावद ने बताया कि मेरी लडकी अनिता उम्र 16 वर्ष घर से कपड़े लेने जाने का कहकर पेटलावद गयी थी जिसे अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया। प्रकरण में थाना कोतवाली में अपराध क्रं. 496/17 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस ने पकडा पांच हजार का सट्््टा
      
झाबुआ ।  आरोपी सौरभ पिता शंभुलाल अरोरा नि. रानापुर को अवैध रुप से हार जीत का दाव लगाकर सट्टा अंक पर्ची लिखते कब्जे से सट्टा पर्ची, लीड व नगदी 5150/-रु. जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रं. 291/17 धारा 4-ए धुत अधि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

कुए मे गीरने से मोत
      
झाबुआ । नुरू पिता लीमसिंह वास्कला उम्र 10 साल निवासी सेमलपाटी की कुएं में गिरने व पानी में डुबने से मृत्यु हो गयी। थाना कोतवाली में मर्ग क्रं0 62/17 धारा 174 जाफौ की कायमी की गयी।

अपहरण का अपराध दर्ज
      
झाबुआ ।  फरि. गुडडु पिता तेजिया सिंगाड उम्र 22 वर्ष, निवासी कंजावानी ने बताया कि मेरी लडकी लीला सिंगाड उम्र 15 वर्ष कपड़े धोने का बोलकर कुएं पर गई थी जो वापस नही आयी शंका है, कि आरापी सतु पिता माधोसिंह सिंगाड निवासी वाल्दीमाल ने बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। प्रकरण में थाना राणापुर में अपराध क्रं. 294/17 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सटोरीयो से 19 हजार जब्त
      
झाबुआ ।  आरोपी नितिन पिता सुरेन्द्र जैन उम्र 27 साल नि. रानापुर को अवैध रुप से हार जीत का दाव लगाकर सट्टा अंक पर्ची लिखते कब्जे से सट्टा पर्ची, लीड व नगदी 19,950/-रु. जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रं. 293/17 धारा 4-ए धुत अधि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

वाहन दुर्घअना मे मोत
       
झाबुआ । फरि. मोहनलाल पिता मालु झोडिया उम्र 22 साल निवासी बाजना रतलाम ने बताया कि, आरोपी पिकप क्रमांक एमपी 43 जी 2428 का चालक ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया व वाहन को पलटी खिला दिया जिससे पिकप में बैठी कुसुम पिता गौतम झोडिया उम्र 16 साल निवासी चिकनी की मृत्यु हो गयी व अन्य को चोंट आयी।

अवैध शराब के चार अपराध पंजीबद्ध
        
झाबुआ । आरोपी विकास पिता फुलसिंह सिंगाड निवासी कानाकुआ, के अवैध कब्जे से 5000/-रू0 की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्रं0 203/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी विजय पिता नहारसिंह बिलवाल निवासी कानाकुआ, के अवैध कब्जे से 4000/-रू0 की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्रं0 204/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी विनोद पिता सज्जनलाल सोलंकी उम्र 44 साल निवासी भामल, के अवैध कब्जे से 700/-रू0 की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रं0 266/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी राजेश पिता सेतु सिंगाड उम्र 36 साल निवासी भामल, के अवैध कब्जे से 360/-रू0 की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रं0 267/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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