नयी दिल्ली 09 जून, उच्चतम न्यायालय ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाने संबंधी केन्द्र के आदेश पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि संविधान पीठ का निर्णय आने तक रोक लगी रहेगी। पीठ ने चार मई को सरकार के आदेश के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। यह याचिकाएं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता बिनाय विश्वाम, दलित कार्यकर्ता बेजवाडा विल्सन और सेवानिवृत्त सेनाधिकारी एम जी वॉमबातकेरे ने दायर की थी। याचिकाओं में आयकर अधिनियम की धारा 139 ए ए को चुनौती दी गयी थी। चालू वित्त वर्ष के आम बजट और वित्त अधिनियम 2017 के जरिये पैन कार्ड को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाया गया था।
शनिवार, 10 जून 2017
आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के सरकारी आदेश पर उच्चतम न्यायालय ने लगायी रोक
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