सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 23 जून - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 23 जून 2017

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 23 जून

महात्मा गांधी नरेगा से अभिसरण कर 307 ग्रामांे में रोपे जायेगें 25.00 लाख पौधे
  • महा पौधरोपण कार्यक्रम से मिलेगा जाॅब कार्डधारियों को रोजगार 

sehore map
विकास खण्ड बुधनी एवं नसरूल्लागंज मे नर्मदा नदी के दोनो तटों पर आने वाले 307 ग्रामांे मे नर्मदा बेसिन पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से अभिसरण कर 22.00 लाख पौधे रोपित किये जावेगें। ग्रामीण विकास, उद्यानिकी, जन अभियान, कृषि विभाग, वन विकास निगम का महात्मा गांधी नरेगा के साथ अभिसरण कर पौध रोपण का कार्य किया जावेगा। जिसमे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1.50 लाख, उद्यानिकी विभाग द्वारा 3.00 लाख, कृषि विभाग द्वराा 1.00 लाख, वन विकास निगम द्वारा 15.00 लाख एवं जन अभियान परिषद द्वारा 1.50 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य लिया गया है। विकास खण्ड बुधनी की 62 ग्राम पंचायतों के 135 ग्राम तथा नसरूल्लागंज की 87 ग्राम पंचायतांे के 172 ग्रामों मे महात्मा गांधी नरेगा से पौधरोपण का कार्य किया जावेगा। महा वृक्षारोपण कार्यक्रम के संचालन से जहां एक ओर नर्मदा नदी के दोनो तटों पर फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण होगा वही स्थानीय जाॅब कार्डधारी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुये गड्डे तैयार करने का कार्य किया जावेगा जिससे रोजगार की मांग करने वाले श्रमिको को रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. केदार सिंह ने समस्त सीईओ जनपद पंचायतांे को निर्देशित किया है कि क्षेत्र की ग्राम पंचायतांे में कार्य प्रारंभ होने की सूचना देते हुये जाॅब कार्डधारियो से कार्य की मांग अनुसार संलग्न कर कार्य प्रारंभ कराये ।



तालाब एवं जलाशय दस वर्षीय पट्टे पर आवंटित होंगे

मत्स्योद्योग के अधिकार एवं कार्यक्रम के तहत तालाब एवं जलाशयों के प्रबंधन के अधिकार त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रदाय किए गए हैं। तदानुसार तालाब एवं जलाशयों को 10 वर्षीय पट्टा आवंटन शासनादेशों एवं निर्धारित नीति निर्देशों के तहत प्राथमिकता से किया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि नगरीय निकाय, जनपद, ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में उपलब्ध तालाब एवं जलाशयों को पट्टे पर देने के लिए विज्ञप्ति, मुनादी जारी करें। यह कार्यवाही तय समय में पूर्ण कर प्राधिकृत अधिकारी से पट्टा अनुमति हेतु प्रस्ताव सहायक संचालक मत्स्योद्योग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। मत्स्योद्योग विभाग की अनुशंसा के बिना पट्टा आवंटन मान्य नहीं होगा। समस्त पूर्व पट्टाधारकों से तय समय तक पट्टा राशि संबंधित पंचायत में जमा कराने के निर्देश दिए गए है।

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