भाजपा ने चुनाव आयोग से पटनायक को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराने की मांग की - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 28 जुलाई 2017

भाजपा ने चुनाव आयोग से पटनायक को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराने की मांग की

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नयी दिल्ली, 27 जुलाई, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनाव फंडिंग के मामले में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को बीजू जनता दल (बीजद) में अनियमितताओं के लिए विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराने की मांग की। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां इस संबंध में चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, ओडिशा भाजपा पदाधिकारी और विधायक शामिल थे।उन्होंने आरोप लगाया कि श्री पटनायक ने वर्ष 2014 में ओडिशा के गंजम जिले में हिंजली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उस समय जो चुनाव शपथ पत्र पेश किया उसमें सही जानकारी नहीं दी गयी थी। प्रतिनिधिमंडल ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 77 के तहत श्री पटनायक को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराने की मांग की। डॉ. पात्रा ने कहा “श्री पटनायक ने अपने शपथ पत्र में कहा था कि उन्होंने बीजद की ओर से चुनावी खर्च के लिए दो अप्रैल 2014 में आीटीजीएस के माध्यम से 13 लाख 10 हजार 625 रुपये प्राप्त किये जिसकी चेक संख्या 538976288 है। 

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