मधुबनी : कलेक्टर ने ली जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 25 जुलाई 2017

मधुबनी : कलेक्टर ने ली जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक

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मधुबनी, 25 जुलाई; आज जिला पदाधिकारी, मधुबनी श्री षीर्षत कपिल अषोक ने समाहरणालय सभा कक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत मधुबनी जिले में कुल 7,84,522 राषन कार्ड निर्गत है। भारत सरकार के निदेष के अनुसार हर राषन कार्ड को आधार कार्ड और बैंक खाता से लिंक करना है, अन्यथा उस राषन कार्ड पर खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा। अब तक मधुबनी जिले में 5,42,367 राषन कार्ड धारियों का ही आधार नंबर और बैंक खाता लिंक हो पाया है। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश ये थे ... सभी एम.ओ. बचे राषन कार्ड धारियों का आधार नंबर और बैंक खाता संख्या 30 जुलाई तक निष्चित रूप से जोड़ लें। वे अपने कंप्यूटर सहायकों के साथ आकर कर्पूरी छात्रावास, मधुबनी में इस काम को पूरा करें। अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत एस.ई.सी.सी. डाटा से पूरे जिले में 50,117 राषन कार्ड और 1,91,468 लाभूक अपात्र के रूप में चिन्हित किए गए है। सभी एस.डी.ओ. को निदेष दिया गया कि अपात्र लाभुकों का राषन कार्ड रद्व करते हुए खाद्यान्न आवंटन बंद करें। आर.टी.पी.एस. काउंटर के माध्यम से जिले में नए राषन कार्ड के लिए 1,08,363 आवेदन प्राप्त हुए है। सभी एस.डी.ओ. को निदेष दिया गया कि इन आवेदन की जांच करते हुए पात्र व्यक्तियों को नया राषन कार्ड निर्गत किया जाए। खाद्यान्न के उठाव वितरण की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने निदेष दिया कि प्रत्येक माह का खाद्यान्न वितरण उसी माह में किया जाए। समीक्षा के क्रम में जानकारी मिली कि जिले में मई माह का खाद्यान्न का उठाव जिले के 15 डीलरों द्वारा अब तक नहीं दिया गया है। संबंधित एम.ओ. को निदेष दिया गया कि दो दिन के अंदर अपने समक्ष खाद्यान्न वितरण कराना सुनिष्चित करें। माह जून के खाद्यान्न का उठाव जिले के 174 डीलरो द्वारा नहीं किया गया है। निदेष दिया गया कि तीन दिन के अंदर इन डीलरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें। सभी एम.ओ. को निदेष दिया गया कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार निगम से खाद्यान्न का उठाव कराना सुनिष्चित करें तथा विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पी.डी.एस. दुकानों का निरीक्षण करते हुए प्रतिवेदन विभागीय वेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिष्चित करें। यदि डीलर द्वारा खाद्यान्न का वितरण सही ढंग से नहीं किया गया तो इसके लिए संबंधित एम.ओ. जिम्मेवार होंगे। धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में निदेष दिया गया कि सागर राइस मिल द्वारा यदि बचा तीन सौ एम.टी. सी.एम.आर. दिनांक-31.7.17 तक नहीं जमा किया गया तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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