झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 26 जुलाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 27 जुलाई 2017

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 26 जुलाई

ज्ञान ऐसा तत्त्व है जो मानव को देवताओं से भी श्रेष्ठ बनाता है.- पण्डित हरिओम शर्मा
  • मनकामेष्वर मंदिर में भागवत कथा में तीसरे दिन सुनाया धु्रव चरित्र

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झाबुआ । श्रावण माह में स्थानीय मनकामेश्वर महादेव मंदिर पर चल रही सात दिवसीय श्रीमद भागवत भक्ति ज्ञान महायज्ञ के तीसरे दिन तृतीय एवं चतुर्थ स्कंध की कथा पण्डित हरिओम शर्मा रतलाम के मुखारबिंद से भक्त ध्रुव और भगवान विष्णु के छठे अवतार कपिलमुनि के चरित्र का वर्णन किया गया । भागवत कथा के तीसरे दिन ध्रुव चरित्र सुनाते हुए पण्डित हरिओम शर्मा ने कहा कि ज्ञानियों एवं मुनियों द्वारा श्रीमद भागवत महापुराण की कथा में स्कंधों का वर्णन करते हुए बताया जाता है कि इस महापुराण का प्रथम और द्वितीय स्कंध की भगवान् विष्णु के चरण (पाद) हैं, तृतीय और चतुर्थ स्कंध को भगवान् की जंघा बताया गया है, पंचम स्कंध भगवान् की नाभि, छठा वक्षस्थल, सप्तम और आठवा स्कंध प्रभु की बांह, नौवां स्कंध कंठ, दसवां मुख, ग्यारहवां ललाट, और बारहवां तथा अंतिम स्कंध मूर्धा बताया गया है. इस प्रकार समझा जा सकता है की प्रभु की प्राप्ति हेतु श्रीमद भागवत की शरण में जाना ही पड़ेगा. क्योंकि जिस प्रकार से श्रीमद भागवत महापुराण के प्रत्येक स्कंध और अध्याओं को भगवान् विष्णु के नख से शिख तक के प्रत्येक अंग से तुलना की गयी है उसी प्रकार जब भक्त पूर्णरूपेण श्रीमद भगवद कथा में नख से शिख तक डूब जाता है तो वह उसी प्रकार भगवानमय हो जाता है और भगवान् स्वयं उसके हो जाते हैं. श्रीमद भागवत आज कलयुग में मानव मुक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण और संभवतः एक मात्र साधन है. श्रीमद भागवत के सतत स्वाध्याय और चिंतन-मनन से जीव के पाप और संचित प्रारब्ध कर्म विलीन हो जाते हैं और जीव मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसा श्रीमद भागवत कथा के प्रसगों में बारम्बार वर्णन आता है. चारों श्रुति ग्रन्थ वेद, 18 पुराणों में भक्ति, ज्ञान वैराग्य और त्याग समाहित होने से इस महान ग्रन्थ श्रीमद भागवत महापुराण का इतना अधिक महत्व है की आज सर्वसम्मति से इसे पंचम वेद माना गया है। उन्होने  उद्धव और विदुर के भेंट का वर्णन करते हुए कहा कि उद्धव द्वारा श्रीकृष्ण जी के बाललीला चरित्रों का वर्णन, विदुर और मात्रेय ऋषि की भेंट, सृष्टि की उत्पत्ति और उसके क्रम का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, चारों युगों का काल विभाजन, सृष्टि-विस्तार का उल्लेख, वाराह अवतार के कथा प्रसंग, दिति द्वारा आग्रह पर और ऋषि कश्यप के साथ सहवास से उत्पन्न दो अमांगलिक राक्षस पुत्रों की कहानी, जय-विजय का ऋषि सनतकुमार द्वारा शापित होकर विष्णुलोक से पतित होकर दिति के गर्भ में हिरणाक्ष एवं हिरणकश्यपू के रूप में जन्म लेना, ववाराह अवतार द्वारा हिरणाक्ष और नृसिंह अवतार द्वारा हिरणकश्यपू का वध, कपिलमुनि के रूप में भगवान् विष्णु का छठा अवतार लेना और सांख्यदर्शन की शिक्षा देना आदि कथा प्रसंग तृतीय स्कंध में आते हैं. इसी स्कंध में कपिल गीता का भी वर्णन आता है और भक्ति के गूढ़ रहस्यों का वर्णन भी आता है.पण्डित हरिओम शर्मा ने चतुर्थ स्कंध के कथा प्रसंगों में बालक ध्रुव की भक्ति की कथा का विशेष महत्व है. इसमें बताया गया है की यदि भक्ति सच्ची है तो उम्र का कोई बंधन नहीं होता. । श्रीमद भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में भगवान् विष्णु के छठे अवतार के रूप में कपिलमुनि का वृत्तान्त आता है. कपिलमुनि की माता का नाम देवहुति तथा पिता कर्दम ऋषि थे. देवहुति को ब्रह्मा की पुत्री बताया गया है. ऐसे माना जाता है की कपिलमुनि ने बाल्यावस्था में ही सांख्यदर्शन का ज्ञान प्राप्त कर सर्वप्रथम इसे अपनी माता देवहुति को दिया था. कपिलमुनि ने बाल्यावस्था में ही आगे अपनी माता को सृष्टि व प्रकृति के चैबीस तत्वों का ज्ञान प्रदान किया था. ऐसी भी मान्यता है की कपिलमुनि ने संख्यादर्शन का जो ज्ञान अपनी माता देवहुति को प्रदान किया था आगे श्री कृष्ण जी ने वही ज्ञान कुछ श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को श्रीमद भगवद गीता में भी दिया है। .ज्ञान ऐसा तत्त्व है जो मानव को देवताओं से भी श्रेष्ठ बनाता है. भक्ति, योग, यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत आदि को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना चाहिए. सांसारिक तृष्णा के त्याग से ही भक्ति योग की प्राप्ति संभव है. भक्ति और ज्ञान मात्र ईश्वर की ही कृपा से प्राप्त हो सकते हैं. । भागवत कथा श्रवण करने के लिये बडी संख्या में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक कथा में श्रद्धालुजन मंदिर मे कथा श्रवण कर धर्मलाभ ले रहे है । भागवत कथा के साथ ही श्रावण माह में प्रतिदिन पण्डित द्विजेन्द्र व्यास, जैमीनी शुक्ला, दीपक शर्मा एवं उज्जेन से पधारे पण्डित नंदकिशोर शर्मा द्वारा रूद्राभिषेक भी किया जारहा हे । कथा के चतुर्थ दिवस पर आज गुरूवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं चरित्र पर संगीतमय कथा का आयोजन होगा ।


जिले में अब तक कुल 479.8 मि.मी. औसत वर्शा दर्ज, 24 घण्टो में कुल 21.7 मि.मी. वर्षा दर्ज

झाबुआ । अधीक्षक भू-अभिलेख झाबुआ ने बताया कि जिले में 1 जून से आज दिनांक तक कुल 479.8 मि.मी. औसत वर्शा हो चुकी है। जिले में विगत 24 घण्टों के दौरान औसत 21.7 मि.मी. वर्शा दर्ज की गई। विगत 24 घण्टो में झाबुआ तहसील में 5.0 मि.मी., थांदला तहसील में 20.6 मि.मी., रानापुर में 5.0 मि.मी., मेघनगर में 32.0 मि.मी., पेटलावद में 18.4 मि.मी., रामा में 60.0 मि.मी. वर्शा दर्ज की गई है।

विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार सामाग्री की अनुमति के लिए अभ्यर्थी
  • स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में आवेदन दे, पेड न्यूज के लिए एमसीएमसी टीम का प्रशिक्षण संपन्न

झाबुआ । नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए जिले में पेड न्यूज नियंत्रण एवं विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार सामाग्री के सर्टिफिकेशन के लिए एमसीएमसी समिति का गठन किया गया है। जिला स्तर पर पेड न्यूज नियंत्रण के लिए एमसीएमसी टीम के सदस्यो को आज प्रशिक्षण दिया गया। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति के लिए नियुक्त सहायक रिटर्निग अधिकारी श्री रघुवंशी ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार सामाग्री पेम्पलेटस, ब्रोसर सी.डी. जिंगल्स इत्यादि का प्रसारण करने से पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जिला स्तर पर नगरीय निकायवार शासकीय सेवको की नियुक्ति की गई है। झाबुआ में स्थानीय निर्वाचन कार्यलय में संपर्क कर अभ्यर्थी विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार सामाग्री की अनुमति लेने के लिए ओवदन दे। श्री प्रतापसिंह सौलंकी सहायक ग्रेड 03 जिला कार्यालय झाबुआ नगरीय निकाय झाबुआ के लिये आवदेन प्राप्त करेगे। श्री जी.एस. चितौडिया सहा.गे्रड 2 आय.टी.डी.पी.झाबुआ राणापुर नगरीय निकाय के आवेदन प्राप्त करेगे। श्री शंकरसिंह पालीवाल सहायक ग्रेड 3 थांदला नगरीय निकाय के लिए एवं श्री यशवंतसिंह बिलवाल सहायक ग्रेड 3 जिला कार्यालय झाबुआ नगरीय निकाय पेटलावद के लिए आवेदन प्राप्त कर परीक्षण हेतु जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति को प्रस्तुत करेगे। समिति आवेदनो के परीक्षण उपरांत अभ्यर्थियो को विज्ञापन की अनुमति प्रदान करेगी।

स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी विभागों को दायित्व सौंपे, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी संबंधी बैठक संपन्न

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झाबुआ । आज 26 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष झाबुआ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों से संबंधी बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर आशीष सक्सेना ने की। बैठक में सभी विभाग प्रमुखों को स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए दायित्व सौंपे गये। बैठक में कलेक्टर आशीष सक्सेना ने बताया कि 15 अगस्त को पुलिस लाइन मैदान झाबुआ में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जायेगा। समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। बैठक में प्रभात फेरी समय पर करवाने के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग एवं सभी प्राचार्यो, प्रधानाध्यापकों को दायित्व सौपा गया। समारोह समारोह स्थल पर पेयजल व्यवस्था का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं नगरपालिका को सौपा गया। समारोह स्थल पर बैठक व्यवस्था का कार्य एस.डी.एम.झाबुआ को सौपा गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का चयन एक समिति द्वारा किया जाएगा। समिति को निर्देषित किया गया है,कि ऐसे ही कार्यक्रमों का चयन किया जाये जो कि राश्ट्रीय भावना एवं झाबुआ की संस्कृति को प्रदर्षित करे। समारोह के लिये सभी कार्यालय प्रमुख 14 अगस्त की रात्रि को षासकीय कार्यालयों पर विद्युत व्यवस्था करे एवं 15 अगस्त को राश्ट्रीय ध्वज को गरिमामय स्थिति में फहराये। ध्वज को सूर्यास्त होने से पूर्व पूर्ण सम्मान के साथ उतरवाये। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री महेचन्द्र जैन जिला पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री वास्कले, एडीएम श्री कापसे सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास विभाग के उपयंत्रियो को नोटिस जारी

झाबुआ । जनपद पंचायत रानापुर में उपयंत्री के पद पर कार्यरत उपयंत्री श्री महेश कर्दम, श्री राजेन्द्र गुप्ता एवं श्री जी.एस.अहिरवार को 21 जुलाई 2017 को आयोजित समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान क्लस्टर क्षैत्र में चल रहे निर्माण कार्यो के बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने, अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करने की संतोषप्रद कार्य योजना प्रस्तुत नहीं करने, क्लस्टर क्षैत्र में मजदूरी भुगतान एवं सामग्री भुगतान लंबित पाये जाने, खेल मैदान एवं शांतिधाम के कार्यो की प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने, क्लस्टर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत में सतत निरीक्षण एवं मानिटरिंग नहीं करने एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री वास्कले ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रगति सहित 28 जुलाई 2017 को प्रातः 10.30 बजे समक्ष में प्रस्तुत करने हेतु उपंयंत्रियो को आदेशित किया है।

अब एम डी एम में अनियमितता पाई गई तो नपेंगे बीआरसी

  • समयावधि पत्रो की समीक्षा बैठक संपन्न
झाबुआ । कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने टी.एल.बैठक में बताया कि वे अब प्रति सप्ताह स्कूल, आंगनवाडी एवं स्वास्थ्य केन्द्रो का आकस्मिक निरीक्षण करेगे। स्कूलो में एमडीएम के सुचारू संचालन का समस्त दायित्व संबंधित बीआरसी का होता है। स्कूलो में यदि मध्यान्ह भोजन गुणवत्ता पूर्ण नहीं पाया गया तो संबंधित बीआरसी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी कार्यालय प्रमुख सी.एम. हेल्प लाइन के प्रकरणो का निराकरण एल-1 स्तर पर ही शिकायतकत्र्ता से बात करके करना सुनिश्चित करे। सरपंच ग्राम पंचायत स्तर पर एफटीओ कर पाये इसके लिये सरपंच को ट्रेनिंग देकर प्रक्टिकली एफटीओ  की प्रक्रिया समक्ष में करवाये। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री सक्सेना ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आज समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिये। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने की। बैठक में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री वास्कले, एडीएम श्री दिलीप कापसे सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विभागवार लंबित समयावधि पत्रो जनसुनवाई, सी.एम.हेल्पलाइन की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिये गये।

आचार संहिता में शासकीय सेवक यह ना करे

झाबुआ । निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित न किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक संचालक में व्यवधान उपस्थित हो जैसे कि कर्मचारियों के स्थानांतरण या चुनाव की सुविधा और निष्पक्षता प्रभावित हो, जैसे कि किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या किसी नयी योजना का कार्य के लिए स्वीकृति जारी करना। इसी प्रकार इस अवधि में किसी भी नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत किसी निर्माण कार्य सुविधा विस्तार या विकास कार्य आदि के लिए शासन का कोई भी विभाग निविदाऐं टेन्डर आहूत नहीं करेगा।
शासकीय कर्मचारियो को चुनाव मंें बिलकुल निष्पक्ष रहना चाहिए एवं यह उनके व्यवहार से भी परिलक्षित होना चाहियें। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या अभ्यर्थी की मदद कर रहे है। चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री सांसद,विधायक अथवा सार्वजनिक उपक्रम स्थानीय निकाय आदि का कोई पदाधिकारी किसी के निजी मकान अथवा परिसर पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो शासकीय कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए। किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलो के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर, एक से अधिक अभ्यर्थी या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हो तो उस अभ्यर्थी या दल को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया है। विश्राम गृहो या अन्य स्थानो में शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी राजनैतिक दलो और अभ्यर्थियों को उन्ही शर्तो पर करने दिया जाना चाहिए जिन शर्तो पर उनका उपयोग सताधारी दल को करने की अनुमति दी जाती है। परन्तु किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साधारणतः चुनाव के समय जो भी आमसभा आयोजित की जाए, उसे चुनाव संबंधी सभा माना जाना चाहिए, और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी सभा में उन कर्मचारियों को छोडकर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन मे कानून एवं व्यवस्था बनाए, रखने या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी नगरीय क्षेत्र का भ्रमण करे। (जहां कि चुनाव होने वाले हो) तो ऐसा भ्रमण चुनावी दौरा माना जाना चाहिए, और उसमें सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों को छोडकर अन्य किसी शासकीय कर्मचारी को साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे दौरे के लिए शासकीय वाहन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए। निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने तक मंत्रिगण या संासदो या विधायकों द्वारा किसी नगरीय निकाय क्षेत्र में जहां कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान, जनसम्पर्क या क्षेत्र विकास राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान ऐसे नगरीय निकाय के क्षेत्र के अन्तर्गत किसी योजना का, या नवीन नागरिक सुविधाओं का, भले ही उनका निर्माण राज्य सरकार या संबंधित नगरीय निकाय द्वारा न किया गया हो या प्रस्तावित हो, शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए। नगरीय निकाय के पदाधिकारियो एवं कर्मियो के लिए नगरीय निकाय कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी दल या अभ्यर्थी की मदद कर रहे है निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने के दिनांक तक नगरपालिका के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। नगरपालिका क्षेत्र मंे किसी प्रकार के व्यवसाय या वृति के लिए नवीन अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिए। नगरपालिका क्षेत्र में किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य जैसे कि किसी सड़क को चैडा करना या डामरीकृत करना या नालियों को पक्का करना, नल-जल योजना का विस्तार करना, नये हैडपंप लगाना या नयी स्ट्रीट लाईट लगाना आदि स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य, जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी संगठन या संस्था को किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। महापौर/अध्यक्ष/ पार्षदों द्वारा स्वेच्छानुदान राशि मे से भी किसी कार्य या गतिविधि के लिये कोई सहायता राशि स्वीकृत नहीं की जानी चाहिए। समाचार पत्रों या प्रचार के अन्य माध्यमों से नगरपालिका के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैम्पलेट जारी नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें नगरपालिका की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो। नगरीय निकायों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने वाले परिवार मूलक या व्यक्तिमूलक आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे कि रोजगार/ व्यवसाय के लिए सहायता आवास निर्माण के लिए सहायता, निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि के अन्तर्गत नये हितग्राहियों का चयन नहीं किया जाना चाहिए। किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोडकर, जिसमें कि प्रभावित लोगो को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के दौरान नगरपालिका के किसी पदाधिकारी जैसे कि महापौर/अध्यक्ष/पार्षद के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में नगरपालिका के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए। प्रेक्षक के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों को शासकीय एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपना दायित्व प्रभावी तरीके से निभा सके। निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो उनके द्वारा इसकी सूचना प्रेक्षक तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। शासकीय विश्राम भवन निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों/पदाधिकारियों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जायेगे।  जब किसी विश्राम भवन में आयोग के प्रेक्षक रूके हो तब उसमें किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित किसी व्यक्ति को कक्ष आवंटित नहीं किए जायेगे।


आचार संहिता  में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

झाबुआ । नगरपालिका निर्वाचन 2017 के दौरान झाबुआ जिले के नगरीय क्षैत्रो झाबुआ, रानापुर, थांदला, पेटलावद के 5 कि.मी. क्षैत्र में कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था भंग कर गडबडी फैलाने की दृष्टि से कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा आग्नेय शस्त्र जैसे बंदुक, रिवाल्वर पिस्टल रायफल आदि धातक हथियार जैसे चाकू, छुरा, बल्लम त्रिशुल तलवार आदि एवं विस्फोटक पदार्थ का दुरूपयोग किये जाने की आशंका के चलते कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सक्सेना ने धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार नगरीय निकाय निर्वाचन 2017 को दृष्टिगत रखते हुए आदेश दिनांक से निर्वाचन संपन्न होने तक जिला झाबुआ के नगरीय क्षैत्र झाबुआ रानापुर, थांदला पेटलावद सम्मिलित है के 5 कि.मी. क्षैत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। कोई भी घातक हथियार जैसे चाकू, छूरा, बल्लम, त्रिशुल, तलवार आदि अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ जैसे हथगोला बम आदि अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। काई भी व्यक्ति संगठन राजनेैतिक दल प्रत्याशी बिना पूर्वानुमति के न तो आम सभा करेगा न कोई रैेली निकालेगा और न ही जुलूस का आयोजन करेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था के कार्यो में संलग्न लोकसेवको ड्यूटी पर तैनात पुलिस दल तथा विशेष रूप से प्राधिकृत व्यक्तियो पर प्रभावशील नहीं होगा। यह ओदश सर्वसाधारण को संबोधित है एवं समयाभाव के कारण इसकी तामिली एवं सुनवाई सम्यक समय में करना संभव नहीं है। अत यह आदेश धारा 144 की उपधारा 2 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह ओदश झाबुआ जिले के नगरीय क्षेत्रो झाबुआ, रानापुर, थांदला पेटलावद के 5 कि.मी. क्षैत्र में अस्थाई रूप से भ्रमण एवं निवास करने वाले व्यक्तियों पर भी प्रभावशील रहेगा।

नगरीय निकाय निर्वाचन 2017 आदर्श आचरण संहिता के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक 27 जुलाई को सायं 6.30 बजे

झाबुआ । नगरीय निकाय निर्वाचन 2017 नगरपालिका परिषद झाबुआ के निर्वाचन में आदर्श आचरण संहिता के क्रियान्वयन हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियो, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में 27 जुलाई 2017 को सायं काल 6.30 बजे कलेक्टोरेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई है।

युवती के साथ की छेड़छाड़ 
   
झाबुआ । फरि. ने बताया कि थांदला से पेटलावद स्कूटी से जा रही थी कि रास्ते में अज्ञात आरोपी फरि. का रास्ता रोककर बुरी नियत से छेड़छाड़ करने लगा व झुमा झपटी कर गिरा दिया फरि. के चिल्लाने पर भाग गया। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रं. 355/17 धारा 323,341,354 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

चोरी के 03 अपराध पंजीबद्ध
     
झाबुआ । फरि. मनोज पिता रमण लाला उम्र 26 साल निवासी थांदला ने बताया कि अपनी टवेरा गाड़ी क्रं. एमपी-45 बीबी-1158 को घर के बाहर खड़ी की थी अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रं 354/17 धारा 379 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरि. जोहन पिता रामचन्द्र भुरिया उम्र 38 साल निवासी अंतरवेलिया ने बताया कि अपनी मोटर सायकल हीरो स्पलेडर प्लस क्रं. एमपी-45 एमजी-3404 को घर के बाहर खड़ी की थी जिसे अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अपराध क्रं 213/17 धारा 379 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरि. देवेन्द्र पिता तुलसीदास बैरागी उम्र 50 साल निवासी झकनावदा ने बताया कि कोई अज्ञात बदमाश फरि.के खेत में होल में लगी नेप्टान कंपनी की पानी की मोटर मय केबल चुराकर ले गया। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्रं 252/17 धारा 379 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 20 लाख की अवेध शराब जब्त
         
झाबुआ ।  ‍थाना कोतवाली झाबुआ की टीम द्वारा आरोपी शिवकुमार पिता फुलाराम शर्मा उम्र 40 साल निवासी मक्सी झौकड़ रोड़ जिला शाजापुर, मुकेश पिता तौलाराम उम्र 36 साल निवासी मसानिया जिला धार हाल मुकाम कालीदेवी व भंवरसिंह पिता गंगाराम उम्र 46 साल निवासी रामकृष्ण नगर झाबुआ को आईसर वाहन क्रमांक एमपी-09 एचजी-9026 में अवैध शराब का परिवहन करते हुए झाबुआ रानापुर हाईवे रोड, हाईवे ढाबा भंडारी पेट्रोल पंप के आगे झाबुआ से गिरफ्तार किया मौके पर ब्लैक फोर्ट बीयर, कुल 1400 पेटी कुल किमती 20,16,000/-रूपये की अवैध शराब एवं आयसर व बोलेरो क्रमांक एमपी-11 बीई-0829 को जप्त कर थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 615/2017, धारा 34(2),36,46 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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