झारखंड में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना का संचालन टच स्टोन फाउंडेशन करेगा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 18 जुलाई 2017

झारखंड में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना का संचालन टच स्टोन फाउंडेशन करेगा

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रांची 18 जुलाई, झारखंड सरकार ने आज राज्य में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना का संचालन मनोनयन के आधार पर टच स्टोन फाउन्डेशन को देने का निणय लिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुये कहा गया कि अब मुख्यमंत्री दाल-भात योजना का नाम मुख्यमंत्री कैन्टिन योजना होगी। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि बैठक में पंचायती राज स्वशासन परिषद् की गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। इस परिषद् के अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री होंगे। बैठक में चतुर्थ विधान सभा के दशम् (मानसून) सत्र दिनांक 8 अगस्त 2017 से 12 अगसत 2017 तक आहूत किये जाने के औपबंधिक कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई। पूर्व में मानसून सत्र सात से 11 अगस्त के लिये आहूत किया गया था। सभी सरकारी विद्यालय जहां कक्षा एक से शिक्षण दी जाती है वहां वर्ष 2017-18 से शिशु सदन नाम से एक वर्षीय पूर्व प्राथमिक शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसमें पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे नामांकित होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 50 के बदले 75 बालिकाओं के नामांकन का निर्णय लिया गया। कक्षा छह तथा नौ में प्रवेश नामांकन क्षमता को 50 से बढ़ाकर 75 करने का निर्णय लिया गया। बैठक में रिम्स, रांची के अंतर्गत परिचारिका महाविद्यालय के लिए व्याख्यता सहित अन्य के 26 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया। पूर्व से सृजित 11 पद के साथ कुल 37 पद सृजित हो जायेंगे। अमृत योजना के अंतर्गत देवघर में देवघर सेप्टेज प्रबन्धन योजना की कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना पर कुल 40 करोड़ 30 लाख 83 हजार रुपये व्यय होगा। निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर राज्य के शहरी निकायों के बस पड़ावों को विकसित करने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में गुमला, पलामू, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, दुमका, गोड्डा, सिमडेगा, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो और देवघर के बस पड़ावों का विकास होगा। इसके अलावा चारा घोटाले के वाद 59 (।)/96 में दोषमुक्त नहीं होने तथा विभागीय कार्रवाई में दोषी पाये जाने पर डॉ. विनोद कुमार को निलंबित और पालाजोरी के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को सेवा से बर्खस्त करने का निर्णय लिया गया। 

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