मदुरै, 03 जुलाई, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में शराब दुकानों में कथित तोड़फोड़ के मामले में आरोपी महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिये जाने की मांग को लेकर पेश की गयी याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति के के शशिधरन और न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि वह केवल महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग क्यों कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब जानते हैं कि तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन की शराब दुकानों को कौन संचालित कर रहा है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि महिलाओं ने शराब दुकानें खोले जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया और वहां तोड़फोड़ की, जिससे सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हुआ है। सरकारी वकील ने न्यायालय को बताया कि शराब दुकानों को नुकसान पहुंचाने और हिंसा में लिप्त प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद न्यायालय ने सरकार के रूख पर सहमति जताते हुये याचिका खारिज कर दी।
मंगलवार, 4 जुलाई 2017
शराब दुकानों पर तोड़फोड़ की आरोपी महिलाओं के खिलाफ याचिका खारिज
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