नयी दिल्ली, 03 जुलाई, उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु में सूखे से पीड़ित किसानों की ऋण माफी के लिए राज्य सरकार को दिये गये आदेश पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ की ओर से जारी आदेश पर रोक लगा दी। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के किसानों द्वारा 23 दिनों तक नयी दिल्ली में जंतर मंतर पर दिये गये धरने पर संज्ञान लेते हुए राज्य के 20 लाख किसानों के सभी कृषि रिण माफ करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिये थे। न्यायालय ने यह भी सलाह दी थी कि सूखे की स्थिति के मद्देनजर केंद्र को भी तमिलनाडु के लिए वित्तीय सहायता बढ़ानी चाहिये।
सोमवार, 3 जुलाई 2017
ऋण माफी के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
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