नयी दिल्ली, 07 जुलाई,उच्चतम न्यायालय ने गंगा और यमुना को मनुष्य का दर्जा देने संबंधी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले पर आज रोक लगा दी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 मार्च को अपने ऐतिहासिक फैसले में देश की दो पवित्र नदियों गंगा और यमुना को 'जीवित मनुष्य' का दर्जा देने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की पीठ ने अपने आदेश में दोनों नदियों-गंगा और यमुना के साथ एक 'जीवित इंसान' की तरह व्यवहार किये जाने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने इन नदियों के मानवाधिकार सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में न्यूजीलैंड की वानकुई नदी का भी उदाहरण दिया था, जिसे इस तरह का दर्जा दिया गया है। शीर्ष अदालत ने इस आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए फिलहाल इस पर रोक लगा दी है।
शुक्रवार, 7 जुलाई 2017
गंगा-यमुना को ‘मानव दर्जा’ दिये जाने के आदेश पर रोक
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