पटना 18 जुलाई, बिहार में पटना सिविल कोर्ट स्थित एक दिवानी अदालत ने आज स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के पेट्रोल पंप मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश को समाप्त कर दोनों पक्षों को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अवर न्यायाधीश (संख्या 11) सची मिश्रा ने मामले में तेजप्रताप यादव की ओर से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन और प्रतिवादी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की ओर से दाखिल मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा आठ के तहत दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। गौरतलब है कि बीपीसीएल से अनुज्ञप्ति प्राप्त लारा पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर बीपीसीएल ने 29 मई 2017 को पत्र जारी कर अनुज्ञप्ति रद्द करने की नोटिस दी थी। लारा ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड और तेजप्रताप यादव की ओर से अदालत में एक दिवानी मुकदमा दायर कर उस पत्र की वैधता को चुनौती दी गई थी। अदालत ने निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई के दौरान यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था।
मंगलवार, 18 जुलाई 2017
स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप के पेट्रोल पंप मामले में निषेधाज्ञा आवेदन खारिज
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