व्यापमं घोटाला : सीएफएसएल रिपोर्ट अक्टूबर तक पेश करे सीबीआई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शनिवार, 22 जुलाई 2017

व्यापमं घोटाला : सीएफएसएल रिपोर्ट अक्टूबर तक पेश करे सीबीआई

vyapam-scam-report-in-court
नयी दिल्ली, 21 जुलाई, उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आज निर्देश दिया कि वह हैदराबाद लैबोरेट्री द्वारा तैयार सीएफएसएल रिपोर्ट विशेष अदालत में अक्टूबर तक पेश करे। मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने व्हिसल ब्लोअर प्रशांत पांडेय की याचिका पर पर यह आदेश दिया। गत चार मई को सीबीआई ने न्यायालय में हलफनामा सौंपकर कहा था कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर झूठे दस्तावेज के जरिये आरोप लगाये गए हैं। सीबीआई ने कहा था कि प्रशांत पांडेय ने जो पैन ड्राइव सौंपा था, उसके डाटा फर्जी है। सीबीआई ने कहा था कि झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि हार्ड डिस्क के एक्सेस शीट में मुख्यमंत्री का नाम था, जो बाद में फर्जी तरीके से हटा दिया गया। पिछले साल 15 दिसंबर को सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में व्यापमं से संबंधित डाटा से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद न्यायालय ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। श्री सिंह के अलावा आशीष चतुर्वेदी, डॉक्टर आनंद राय और प्रशांत पांडेय ने याचिका दायर की थी।

कोई टिप्पणी नहीं: