चंडीगढ़,26 अगस्त, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा समर्थकों को प्रश्रय देने के लिए हरियाणा सरकार को आज फटकार लगायी। न्यायमूर्ति एस.एस.सरों,सूर्यकांत और अवनीश झिंगन की खंडपीठ ने डेरा प्रमुख डेरा समर्थकों के निरंकुश होकर उत्पात मचाने को लेकर राज्य सरकार की भूमिका पर नाराजगी जताने के साथ ही डेरा को हाल ही में 51 लाख रुपये का अनुदान देने के लिये शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को फटकारा। खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा के जिला उपायुक्तों को डेरा की सम्पत्तियों का ब्यौरा तैयार कर अदालत में प्रस्तुत करने तथा सार्वजनिक नोटिस जारी कर उन सभी लोगों से दंगों में हुये नुकसान के दावे आमंत्रित करने के भी निर्देश दिये। न्यायालय ने डेरा के वकील को निर्देश दिया कि डेरा सम्पत्तियां किसी भी सूरत में बेची,हस्तांतरित और खुर्द-बुर्द न की जाएं। खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से डेरा हिंसा में हुई मौतों की भी ताजा जानकारी भी मांगी है।
रविवार, 27 अगस्त 2017
न्यायालय ने डेरा को प्रश्रय देने के लिए हरियाणा सरकार को लगायी फटकार
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