दुमका (अमरेन्द्र सुमन) खुर्दबेलगुमा (वासुकिनाथ धाम) दुमका ग्रामवासी विजय प्रसाद वर्मा को जिला उपभोक्ता फोरम, दुमका की ओर से दिन सोमवार को 81, 472 रुपये का चेक प्रदान किया गया। फोरम के अध्यक्ष ने परिवादी को उपरोक्त चेक प्रदान किये। परिवादी विजय प्रसाद वर्मा के अनुसार 18-19 फरवरी 2013 की मध्यरात्रि वासुकिनाथ धाम स्थित चूड़ी गली में भयानक अगलगी की घटना घटित हुइ्र्र थी जिसमें तकरीबन 37-38 दूकानें जलकर स्वाहा हो गई थीं। इसी अगलगी में उनकी मनीहारी व चूड़ी की दूकान भी स्वाहा हो गयी थी जिसमें 2, 86, 000 की सामाग्री मौजूद थी। परिवादी ने दूकान की बीमा करा रखी थी। बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी विजय प्रसाद वर्मा को 88, 956 रुपये का भुगतान किया गया था जो दूकानदार के लिये नाकाफी था। परिवादी ने असंतुष्ट होकर जिला उपभोक्ता फोरम, दुमका मे दावे की शेष राशि के भुगतान की याचना की थी। परिवादी ने शाखा प्रबंधक ओरिएण्टल इंस्योरेंस कम्पनी, दुमका व वनांचल ग्रामीण बैंक के विरुद्ध मामला दायर किया था। परिवादी के समर्थन में 30 जनवरी 2017 को ही फैसला सुना दिया गया था किन्तु विपक्षियों ने शेष राशि देने से इंकार कर दिया। फोरम के दबाव में अंततः विपक्षी को झुकना पड़ा और अंततः न्यायालय द्वारा तय राशि का भुगतान उसे करना पड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि 74, 472 रुपये मूल राशि सहित परिवादी के क्षतिपूर्ति के रुप में 5, 000 रुपये व वाद खर्च के रुप में 2, 000 रुपये अर्थात कुल 81, 472 रुपये का भुगतान इंश्योरेंस कम्पनी को करना पड़ा। परिवादी का कहना था कि इंश्योरेस कम्पनी द्वारा लगातर चार वर्षों तक उसे घुमाया गया और लगातार परेशान किया जाता रहा। उपभोक्ता फोरम के वर्तमान अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विपक्षियों पर दबाव बनाया, उसी का परिणाम है कि उन्हें शेष राशि जो न्यायालय ने निर्धारित की थी मिल पायी।
सोमवार, 7 अगस्त 2017
दुमका : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवादी को प्रदान किया 81, 472 रुपये का चेक
Tags
# झारखण्ड
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
झारखण्ड
Labels:
झारखण्ड
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें