लखनऊ 23 अगस्त, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हुई बच्चों की मृत्यु के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) अथवा न्यायिक जांच कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से अब तक की गई उच्चस्तरीय जांच की रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने अदालत को बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जांच पूरी कर ली है। जांच रिपोर्ट पर सरकार स्वयं निर्णय ले रही है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति दयाशंकर त्रिपाठी की खंडपीठ ने दिलीप कुमार वर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज यह आदेश दिए। दायर याचिका में कहा गया है कि गोरखपुर के मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मृत्यु का मामला बहुत गम्भीर है लिहाजा पूरे मामले की जांच सीबीआई अथवा न्यायिक जांच कराई जाय। जनहित याचिका में यह भी मांग की गई है कि पूरे प्रदेश में दवाओं, जांच के संसाधनों एवं उपकरणों की समुचित आपूर्ति की जाय और मामले में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय तथा मृतक बच्चों के परिवारीजनों को मुआवजा भी दिया जाय। जनहित याचिका पर महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार द्वारा कराई गई जांच की रिपोर्ट आ गई है। अदालत ने अगली सुनवाई 28 अगस्त को नियत की है।
गुरुवार, 24 अगस्त 2017
गोरखपुर मामले में अदालत ने अब तक की गई उच्चस्तरीय जांच रिपोर्ट मांगी
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