रांची 12 अगस्त, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज विधानसभा में घोषणा की कि अब आय प्रमाण पत्र की अवधि एक वर्ष और जाति प्रमाण पत्र की अवधि तीन वर्ष की रहेगी । श्री दास ने विधानसभा में कांग्रेस के आलमगीर आलम के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर के दौरान हस्तक्षेप करते हुये कहा कि आय प्रमाण पत्र की अवघि पहले छह माह होती थी जिसे अब बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गयी है । इसी तरह जाति प्रमाण पत्र की अवधि एक वर्ष थी जिसे बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गयी है । उन्होंनें कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र की अवधि आजीवन रहेगी । श्री दास ने कहा कि राज्य में पंचायत सचिवालय के माध्यम से आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे तथा इसके लिये लोगों को प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाना नहीं पडे़गा । इससे पहले राज्य के जल संसाधन मंत्री चन्द्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि नामांकन एवं नियुक्तियों से सम्बन्धित आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र के आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा अंदर निष्पादित किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि राज्य में लागू राइट टू सर्विस एक्ट के तहत आवासीय , जाति एवं आय प्रमाण पत्र आवेदन देने के तीस दिनों के अंदर देना अनिवार्य है ।
रविवार, 13 अगस्त 2017
झारखंड में आय प्रमाण पत्र की अवधि अब एक वर्ष होगी : रघुवर दास
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