पटना 22 अगस्त, पटना उच्च न्यायालय ने मुुंगेर के तारापुर से जनता दल यूनाईटेड (जदयू) विधायक एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के तत्कालीन कुलपति मेवालाल चौधरी को सहायक प्राध्यापकों की अवैध नियुक्ति मामले में आज बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी। न्यायाधीश राजेन्दर कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने यहां विधायक मेवालाल चौधरी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। गौरतलब है कि विधायक मेवालाल चौधरी के खिलाफ बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद के आदेश पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉ. अजय कुमार सिंह ने सबौर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। दर्ज प्राथमिकी में श्री चौधरी पर वर्ष 2012 में 161 सहायक प्राध्यापक और कनीय वैज्ञानिकों की भर्ती में धांधली करने के साथ ही योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और प्रोजेक्ट में कम अंक देकर उन्हें अयोग्य करार देने का आरोप है।
मंगलवार, 22 अगस्त 2017
मेवालाल चौधरी को पटना उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत
Tags
# बिहार
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
बिहार
Labels:
बिहार
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें