राम रहीम को 20 साल जेल, 30 लाख 20 हजार जुर्माना - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 28 अगस्त 2017

राम रहीम को 20 साल जेल, 30 लाख 20 हजार जुर्माना

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रोहतक/नयी दिल्ली, 28 अगस्त, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने दो साध्वियों के बलात्कार मामले में सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आज 20 साल सश्रम जेल की सज़ा सुनायी और 30 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया, सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने नयी दिल्ली में बताया कि दो बलात्कार मामलों में राम रहीम को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है, जो अलग-अलग चलेगी, एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी। इस तरह उसे 20 साल जेल में रहना पड़ेगा। अदालत ने बलात्कार मामलों में राम रहीम पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष अदालत ने बलात्कार पीड़िताओं को डराने-धमकाने (धारा 506) के मामले में भी उसे दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया। हालांकि यह सजा बलात्कार की सजा के साथ ही चलेगी। न्यायाधीश जगदीप सिंह ने रोहतक की सुनारिया जिला जेल में स्थापित अस्थायी अदालत में बलात्कार के दोनों मामलों में ये सजा सुनायी और जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि में से 14-14 लाख रुपये दोनों पीड़िता को मिलेंगे। जुर्माना न भरने की स्थिति में राम रहीम को दो-दो साल की और सजा भुगतनी पड़ेगी। धारा 506 के मामले में लगाये गये 10-10 हजार के जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा झेलनी पड़ेगी। इससे पहले सजा की अवधि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। पहले यह खबर आई थी कि राम रहीम को 10 साल की सजा और 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन बाद में सीबीआई ने नयी दिल्ली में स्थिति स्पष्ट की कि दोनों बलात्कार मामलों में अलग-अलग सजा सुनायी गयी है। सजा की एक अवधि खत्म होने के बाद दूसरी शुरू होगी। राम रहीम के वकील एस के नरवाना ने कहा है कि फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जायेगी।

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