इस्लामाबाद. 27 अगस्त, पाकिस्तान में रावलपिंडी की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मुक्त कर दिया है। पाकिस्तानी अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में आज बताया गया है कि जवाबदेही अदालत के जज खालिद महमूद रान्झा ने कल अपने फैसले में श्री जरदारी पर 19 वर्ष पहले लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया है। श्री जरदारी तथा उनकी दिवंगत पत्नी और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। श्री जरदारी के वकील फारुक एच नाइक ने बताया कि यह मामला 1999 में शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि तब से राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के छह चेयरमैन सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके अलावा छह महाधिवक्ता को बदला गया कई कई विशेष वकीलों की नियुक्ति की गयी है। इस मामले में 40 गवाहों की पेशी हुई लेकिन श्री जरदारी के खिलाफ किसी ने प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं लगाये हैं।
सोमवार, 28 अगस्त 2017
जरदारी भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त
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