नयी दिल्ली, 25 सितम्बर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की मानहानि के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा की याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने श्री चड्ढा की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने पटियाला हाउस अदालत के समन को रद्द करने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने हालांकि इस कानूनी सवाल का जवाब फिलहाल देने से इन्कार कर दिया कि किसी के ट्वीट को रिट्वीट करना मानहानि के दायरे में आता है या नहीं। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने श्री जेटली के मानहानि मामले में श्री चड्ढा की याचिका का 25 सितंबर तक निपटारा करने का उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था। उन्होंने मानहानि मामले में पटियाला हाउस अदालत के समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी। आप नेता ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करके उनके खिलाफ चल रहे मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की थी। श्री चड्ढा की दलील है कि सिर्फ ट्वीट को रिट्वीट करने के आधार पर आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के दायरे में आता है। गौरतलब है कि आप नेताओं ने श्री जेटली पर डीडीसीए के अध्यक्ष पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाये थे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आरोपों से इन्कार करते हुए आप नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था, जो अब भी अदालत में लंबित है।
मंगलवार, 26 सितंबर 2017
जेटली मानहानि मामला: चड्ढा की याचिका हाईकोर्ट में खारिज
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