नयी दिल्ली,13 सितम्बर, हरियाणा में गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में गिरफ्तार पदाधिकारी ने मुकदमे की सुनवाई सोहना से बाहर कराने की उच्चतम न्यायालय से गुहार लगायी है, जिस पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। इस हत्याकांड में गिरफ्तार रेयान समूह के उत्तरी क्षेत्र प्रमुख फ्रांसिस थॉमस ने याचिका दायर करके कहा है कि सोहना और गुरुग्राम का कोई भी वकील उनके मामले की पैरवी को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां के अधिवक्ताओं ने इस बारे में एकजुट संकल्प लिया है। श्री थॉमस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के टी एस तुलसी ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ के समक्ष दलील दी कि अपनी इच्छा के अनुरूप वकील के चयन का उनके मुवक्किल का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोहना और गुरुग्राम के अधिवक्ता संगठनों ने अपने सदस्यों को प्रद्युम्न मामले में स्कूल प्रबंधन की ओर से पैरवी करने से मना कर दिया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 18 सितम्बर की तारीख मुकर्रर की है। याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई हरियाणा की अदालत के बजाय दिल्ली की साकेत अदालत में स्थानांतरित किये जाने की मांग की है। प्रद्युम्न की हत्या गत आठ सितम्बर को स्कूल के शौचालय में कर दी गयी थी, जिसके आरोप में बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इस बीच कंडक्टर के डीएनए का नमूना जांच के लिए करनाल की प्रयोगशाला में भेजा गया है। पुलिस ने इस मामले में श्री थॉमस के अलावा एचआर प्रमुख जेयूस थॉमस को गिरफ्तार किया था।
गुरुवार, 14 सितंबर 2017
रेयान कांड : सोहना से बाहर सुनवाई की याचिका पर सोमवार को सुनवाई
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