नयी दिल्ली, 28 नवम्बर, उच्चतम न्यायालय ने विवादित फिल्म पद्मावती की विदेश में रिलीज पर रोक संबंधी याचिका आज खारिज कर दी और फिल्म के खिलाफ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के बयान पर कड़ा ऐतराज भी जताया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने पेशे से वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका यह कहते हुए निरस्त कर दी कि वह पूर्वानुमान के आधार पर कोई आदेश नहीं देगी। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि जब फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से हरी झंडी नहीं मिली है तो उसके संबंध में पहले से ही कोई आदेश कैसे जारी किया जा सकता है? न्यायालय ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा फिल्म की रिलीज को लेकर की गई टिप्पणियों को समय-पूर्व करार देते हुए इस पर कड़ा ऐतराज भी जताया। न्यायालय ने कहा कि सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारियों को कोई भी टिप्पणी सोच-समझकर करनी चाहिए। जब फिल्म सीबीएफसी से हरी झंडी को लंबित है तो ऐसे में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों को अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि श्री शर्मा ने इस फिल्म की विदेशों में होने वाली रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि फिल्म निर्माताओं ने फिल्म के मामले में अदालत को गुमराह किया है।
बुधवार, 29 नवंबर 2017
पद्मावती : विदेश में रिलीज पर रोक संबंधी याचिका खारिज
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