नयी दिल्ली, 20 दिसम्बर, राजधानी की एक निचली अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पूर्व टीवी प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को आज उम्रकैद की सजा सुनायी। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने सुहैब को पत्नी अंजू की हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। सरकारी वकील ने इस मुकदमे में दोषी करार दिये गये सुहैब को फांसी की सजा देने की मांग की, लेकिन ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ जैसे कार्यक्रम से चर्चा में आये इस टीवी प्रोड्यूसर ने खुद को बेकसूर बताया। ग्यारह जनवरी 2000 को सुहैब की पत्नी अंजू की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी। सुहैब और अंजू साल 1989 में जामिया मिलिया इस्लामिया में एक साथ पढ़े थे, तभी दोनों के बीच प्यार हुआ था। अंजू के घर वालों ने इस संबंध को लेकर विरोध किया था। इसके बाद दोनों लंदन चले गए। घर वालों के विरोध के बावजूद सुहैब और अंजू ने 1993 में लंदन में शादी कर ली। सुहैब ने अपने गुनाह की जो स्क्रिप्ट तैयार की वह बेहद ही शातिराना थी। उसने अपने गुनाह और गुनाह के निशान को इस कदर मिटाया कि एकबार तो उसकी कहानी पर सबको यकीन होने लगा था, लेकिन परिजनों की प्राथमिकी के बाद पुलिस की गहन जांच-पड़ताल में उसकी स्क्रिप्ट झूठी साबित हुई और उसे पत्नी की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।
बुधवार, 20 दिसंबर 2017
पत्नी की हत्या के दोषी सुहैब इलियासी को उम्रकैद
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