रांची 24 जनवरी, चारा घोटाले के तीसरे मामले में बुधवार को यहां एक विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एवं जगन्नाथ मिश्रा और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को दोषी करार दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.एस. प्रसाद ने चाइबासा खजाने से 1992-1993 में धोखे से 33.67 करोड़ रुपये निकाले जाने के मामले में फैसला सुनाया। लालू प्रसाद यादव और अन्य दोषियों पर नकली आवंटन पत्रों के माध्यम से चाइबासा खजाने से 33.67 करोड़ रुपये निकाले का आरोप था। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराया और छह को बरी कर दिया। यह चारा घोटाले का तीसरा मामला है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया है।
बुधवार, 24 जनवरी 2018
लालू, जगन्नाथ मिश्रा चारा घोटाले के तीसरे मामले में दोषी करार
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