लाहौर उच्च न्यायालय ने सईद के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान सरकार को रोका - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 24 जनवरी 2018

लाहौर उच्च न्यायालय ने सईद के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान सरकार को रोका

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लाहौर, 24 जनवरी, लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को अगले आदेश तक 2008 मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है । सईद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध कमेटी की निगरानी टीम के दौरे के पहले जमात उद दावा (जेयूडी) और फलाह ए इंसानियनत फाउंडेशन (एफआईएफ) के खिलाफ कार्रवाई या गिरफ्तारी से बचाव के लिए अदालत का रूख किया था। टीम विश्व निकाय की पाबंदियों की तामील को लेकर कल से इस्लामाबाद का दौरा करेगी। अपनी याचिका में उसने कहा है कि सरकार अमेरिका और भारत के इशारे पर उसे गिरफ्तार करना चाहती है और यह लॉबी पिछले कई साल से साबित करने की ताक में है कि मुंबई हमले में वह संलिप्त था। न्यायमूर्ति अमीन अमिनुद्दीन खान ने सईद की याचिका पर सुनवाई की और सरकार को उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल कदम उठाने से रोक दिया है । अदालत के एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा , ‘‘ लाहौर उच्च न्यायालय ने जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद की याचिका मंजूर कर ली और अगले आदेश तक उसकी गिरफ्तारी से संघीय सरकार को रोक दिया।’’ उन्होंने कहा कि अदालत ने सरकार को 17 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है ।

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