सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 12 जनवरी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 12 जनवरी 2018

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 12 जनवरी

पैरालीगल वालेंटियर्स की नियुक्ति हेतु ट्रेनिंग ओरियेटेंशन कोर्स प्रषिक्षण कार्यक्रम संपन्न
  • ’’घर-घर जाकर देगें कानून का ज्ञान’’

sehore news
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली पैरालीगल वालेन्टियर्स स्कीम अनुसार जिला सीहोर के अंतर्गत तहसील बुदनी एवं इछावर हेतु नवीन पैरालीगल वालेंटिर्यस को माननीय जिला न्यायाधीष/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ऋषभ कुमार सिंघई के मार्गदर्षन में प्रथम चरण की टेªनिंग ओरियेटेंषन कोर्स प्रषिक्षण कार्यक्रम के तृतीय दिवस प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें तहसील बुदनी एवं इछावर हेतु नवीन पैरालीगल वालेंटिर्यस को श्री प्रदीप राठौर मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिलाा न्यायालय सीहोर द्वारा दांडिक विधि के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताया गया एवं पैरालीगल वालेंटियर्स को कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने कहा कि पैरालीगल वालेंटियर्स न्यायपालिका से जुडे़ विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा विधिक स्वयं सेवी हैं अतः अपना कार्य पूर्णतः लगन एवं ईमानदारी से करना चाहिए  प्रषिक्षण में, टेªनी जज ज्योति चतुर्वेदी ने घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में एवं टेªनी जज अंजली अग्रवाल द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के बारे में बताया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी डाॅ आरती शुक्ला पाण्डे द्वारा विधिक सहायता संबंधी योजनाओं की जानकारी दी गई उक्त प्रषिक्षण कार्यक्रम में श्री तनवीर खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं कु0 मीता पंवार न्यायिक मजिस्टेªेट प्रथम श्रेणी उपस्थित थे। कार्यक्रम में श्री प्रदीप राठौर मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स के द्वारा पूछे गये कानूनी प्रष्नों का उत्तर दिया गया। पैरालीगल वालेन्टियर्स की 13 जनवरी तक प्रतिदिन प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला न्यायालय परिसर स्थित ए0डी0आर0सेन्टर भवन में किया जा रहा है। पैरालीगल वालेन्टिर को योजना के उद्देष्य एवं पैरालीगल वालेंटियर्स की भूमिका के बारे में तथा संविधान का अनुच्छेद 39 ए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं नालसा के विनयम के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बताया गया एवं इसी तारतम्य में पैरालीगल वालेन्टियर को संविधान का आधारभूत ढाॅंचा उद्देषिका, राज्य के नीति निर्देषक तत्व के बारे में द्वारा समझाया गया एवं जानकारी दी गई। तथा इसी प्रकार पैरालीगल वालेन्टियर्स को मूल अधिकार (14,15,16,19,21, व 22) एवं मूल कर्तव्य के बारे में समझाया गया एवं इसी प्रकार पैरालीगल वालेंटियर्स उक्त टेªनिंग कार्यक्रम में उपस्थित हुए वालेन्टियर्स को पैरालीगल वालेन्टियर्स द्वारा किये जाने वाले कार्य के संबंध में डेªसकोड एवं उनके आचरण के बारे में परिचर्चा  डाॅ0 श्रीमती आरती शुक्ला, पाण्डेय जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा उक्त कार्यक्रम में पैरालीगल वालेन्टिसर्य को समझाया ।अंत में प्रथम चरण की टेªनिंग ओरियेटेंषन कोर्स प्रषिक्षण कार्यक्रम का समापन , जिला विधिक सेवा अधिकारी डाॅ0 श्रीमती आरती शुक्ला पाण्डेय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा किया गया। 

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