नयी दिल्ली 14 मार्च, उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने के मामले के एक आरोपी मिलिंद एकबोटे की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी। श्री एकबोटे ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौता दी थी लेकिन न्यायालय ने उसे किसी प्रकार की राहत तथा अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। न्यायमूर्ति मदन भीमराव लोकुर की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ तथा न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने श्री एकबोते की अग्रिम जमानत की याचिका को यह कहकर नामंजूर कर दिया“ हमने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में अग्रिम जमानत की याचिका नामंजूर कर दी है।” इससे पहले न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस मामले में “स्थिति रिपोर्ट” पर विचार किया था।सर्वोच्च न्यायालय ने पहले श्री एकबोटे को 14 मार्च तक राहत दी थी और अब अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद वह कभी भी गिरफ्तार किये जा सकते हैं।
बुधवार, 14 मार्च 2018
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एकबोटे की अग्रिम जमानत की खारिज
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