
सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय इंजिनियरिंग प्रवेश परीक्षा (एआईईईई) के रिजल्ट से पहले प्रश्नों के उत्तरों का खुलासा करने के लिए सीबीएसई को निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अवकाशकालीन पीठ ने कुछ छात्रों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि वे इस संबंध में बोर्ड से संपर्क करें।
छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता सोमेश अरोड़ा ने तर्क दिया कि आईआईटी जेईई की तर्ज पर रिजल्ट घोषित किए जाने से पहले प्रश्नों के उत्तर बताए जाने चाहिए। हालांकि, न्यायालय इस तर्क से सहमत नहीं हुआ और याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस संबंध में बोर्ड से संपर्क करें, जो उनके आवेदन पर तत्काल विचार करेगा।
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