बिहार के खगड़िया जिले में एक स्थानीय अदालत ने हत्या के मामले में 13 लोगों को दोषी करार देते हुए मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। जज अभयकांत झा की त्वरित अदालत ने 30 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद और दो-दो हजार रुपये का जुर्माना किया।
अदालत ने चापाकल से पानी लाने के विवाद को लेकर 28 जून 1980 को जलकटोरा अतिउल हक शमसी की हत्या के 13 आरोपियों सजा सुनाई। मृतक के परिजन के बयान पर खगड़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
त्वरित अदालत ने नूर हलीम, नूर सलीम, नूर कलीम, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद तौकिर अहमद, एसए आलम मुजाबी, फिरोज अहमद, मोहम्मद मुख्तार, शबीर अहमद, मोहम्मद जे रहमानी, सदीउर रहमान, मोहम्मद हबीजुल रहमान और मोहम्मद मसी अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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