2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में मुकदमे की सुनवाई अब पटियाला हाउस अदालत परिसर से तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने का मंगलवार को आदेश दिया गया
मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने घोषणा की कि दिल्ली हाई कोर्ट की अधिसूचना के अनुसार मुकदमे के स्थल को स्थानांतरित किया जाना है। यह अधिसूचना उन्हें आज मिली है। उच्च न्यायालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, सीआरपीसी की धारा 9 (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और इस अदालत के न्यायाधीश (दिल्ली उच्च न्यायालय) इस बात का आदेश देकर खुश हैं कि कानून के अनुसार 2जी स्पेक्ट्रम मामले में मुकदमा तिहाड़ जेल परिसर, नई दिल्ली में चलाया जाए। हालांकि, कल की सुनवाई पटियाला हाउस परिसर में जारी रहेगी।
न्यायाधीश ने मुकदमा स्थल को स्थानांतरित करने की घोषणा अभियोजन पक्ष के गवाह और एचडीएफसी बैंक के मुंबई आधारित उपाध्यक्ष उदय सहस्रबुद्धे के जिरह के दौरान की। न्यायाधीश की घोषणा का पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य आरोपियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह कदम वैध कारणों के बिना उठाया गया है। राजा ने कहा कि मैं नहीं जानता कि इस देश में क्या हो रहा है। बचाव पक्ष के वकील ने अधिसूचना का विरोध करते हुए कहा कि अगर मुकदमे की सुनवाई तिहाड़ जेल में स्थानांतरित की जाती है तो यह काफी असुविधा पैदा करेगा क्योंकि हर व्यक्ति को कार्यवाही में शामिल होने से पहले तिहाड़ जेल में जाने के लिए प्रवेश पास लेना होगा। उन्होंने कहा कि वे इस अधिसूचना को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

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