टेलीकॉम घोटाला मामले में जेल में बंद सभी कॉरपोरेट अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संजय चंद्रा, विनोद गोयनका, गौतम दोषी, हरि नायर, सुरेंद्र पिपारा को जमानत का रास्ता साफ हो गया है। इन सभी को पांच-पांच लाख के मुचलकों पर जमानत दी गई है।
अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम दोषी, सीनियर वाइस प्रेसिंडेंट सुरेंद्र पिपारा, सीनियर वाइस प्रेसिंडेंट हरि नायर, यूनिटेक मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा, स्वान टेलीकॉम डायरेक्टर विनोद गोयनका पिछले लगभग 6 महीने से जल में बंद थे। ये सभी अप्रैल महीने से ही जेल में थे। कॉरपोरेट सेक्टर के आरोपियों की जमानत के बाद टेलीकॉम घोटाला मामले में जेल में बंद अन्य आरोपियों की जमानत का रास्ता भी खुलता नजर आ रहा है। इनमें कनिमोड़ी और पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा प्रमुख हैं।
गौरतलब है कि आरोपियों द्वारा लगातार निचली अदालत में अपील की जा रही थी लेकिन आरोप तय नहीं होने के कारण इनकी जमानत पर फैसला नहीं हुआ। जमानत पर सुब्रम्हयम स्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अवश्य ही इसके लिए कोई वजह होगी। साथ ही स्वामी ने यह भी कहा कि यह सभी कॉरपोरेट जगत के बड़े नाम हैं। जेल से बाहर आकर गवाहों पर प्रभाव भी डाल सकते हैं।
टेलीकॉम घोटाला केस में ही जेल में बंद मुख्य आरोपी ए राजा के वकील सुशील कुमार ने इस फैसले का स्वागत किया है। कुमार ने कहा कि यह फैसला बाकी आरोपियों के जमानत का रास्ता साफ करेगा। यदि 5 आरोपियों को जमानत मिली है तो बाकी आरोपियों को भी जमानत का अधिकार है।

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