दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1999 में हुई मॉडल जेसिका लाल की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मनु शर्मा को पांच दिन के पैरोल पर रिहा करने का आग्रह बुधवार को स्वीकार कर लिया। अदालत ने उसे इस शर्त के साथ पैरोल प्रदान किया है कि वह इस दौरान नाइटक्लबों और डिस्कोथेक नहीं जाएगा।
छोटे भाई की शादी में शामिल होने के शर्मा के आग्रह को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति वीके शालि ने उसे 21 नवम्बर से 25 नवम्बर तक अस्थाई राहत प्रदान की। न्यायमूर्ति शालि ने कहा कि याचिकाकर्ता को पांच दिन के पैरोल पर छोड़ने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वह किसी नाइटक्लब या डिस्कोथेक में नहीं जाएगा।
उन्होंने मनु शर्मा को निर्देश दिया कि वह अपनी पैरोल अवधि समाप्त होते ही तिहाड़ जेल के अधीक्षक के समक्ष समर्पण कर दे। अदालत ने चंडीगढ़, करनाल और अंबाला तक पैरोल की पुष्टि की और शर्मा से कहा कि वह इन तीनों स्थानों के रिहायशी पते जेल अधीक्षक को उपलब्ध कराए।

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