बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर ( 19 जून) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 19 जून 2013

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर ( 19 जून)

वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निर्माण कार्यों के प्रस्तावों के निराकरण के लिए किया गया कार्यशाला का आयोजन

बालाघाट जिला वन क्षेत्र से आच्छादित है। जिले में विभिन्न विभागों द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए वन भूमि की आवश्यकता होती है। वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्माण विभागों को वन भूमि पर निर्माण कार्यों की अनुमति प्रदान की जाती है। लेकिन निर्माण विभागों द्वारा प्रस्ताव नियमानुसार तैयार नहीं होने पर अनुमति प्राप्त नहीं होती है। ऐसी ही समस्याओं के निराकरण के लिए वन विभाग द्वारा आज कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही विभिन्न निर्माण विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बालाघाट वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक डॉ. अतुल श्रीवास्तव ने कार्यशाला की शुरूआत करते हुए कहा कि भवन, सड़क, विद्युत लाईन खड़ी करने, बांध निर्माण के लिए निर्माण ऐजेंसी द्वारा वन विभाग को वन भूमि पर कार्य करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव दिया जाता है। कई बार प्रस्ताव नियमों के अनुसार नहीं होने पर वन विभाग द्वारा ऐसे प्रस्ताओं पर अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। ऐसे प्रकरणों यह भ्रम पैदा होता है कि वन विभाग विकास कार्यों में अड़ंगा लगा रहा है। जबकि स्थिति ऐसी नहीं होती है। डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के 42 प्रकरण स्वीकृत किये गये है। पांच प्रकरण स्वीकृति के लिए लंबित है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 69 प्रकरण स्वीकृत कर दिये गये है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 38 में से 36 प्रकरणों में स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां पर वन मंडलाधिकारी को 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति देने का अधिकार है। इसके अंतर्गत जिले में 45 प्रकरण प्राप्त हुए थे, उसमें से 43 का निराकरण कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा उत्खनन से संबंधित स्वीकृत 1640 प्रकरणों में वन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. प्रदान की गई है और 89 प्रकरण अभी लंबित है। कार्यशाला में वनमंडलाधिकारी श्री के.के. गुरवानी ने बताया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार वन भूमि के विकास कार्यों के लिए भारत सरकार की अनुमति जरूरी है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर दोषी अधिकारी को 15 दिनों के जेल की सजा का प्रावधान है। नियमों का उल्लंघन कर अनुमति देने वाले अधिकारी को पहले जेल की सजा दी जाती है। उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन की परिभाषा निर्धारित कर दी गई है। इसके अनुसार 10 हेक्टेयर भूमि जिसमें 200 वृक्ष लगे हों तो उसे अभिलेख में वन भूमि दर्ज नहीं होने पर भी वन माना जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई भूमि अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज है तो उस पर कोई वृक्ष नहीं होने पर भी उसे वन माना जायेगा। कार्यशाला में विस्तार से बताया गया कि वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार सड़कों, बांधों व भवनों के निर्माण तथा विद्युत लाईन खड़ी करने के लिए किस प्रकार प्रस्ताव तैयार करना है और किन निर्देशों का पालन करना है। इनके लिए लगने वाले शुल्क के बारे में भी कार्यशाला में जानकारी दी गई। कार्यशाला में वन मंडलाधिकारी श्री एस.एल. लाड़िया, श्री एल.पी. झारिया, सिंचाई विभाग के अधीक्षण यंत्री श्री मुदगल, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री जी.पी. वर्मा, वैनगंगा संभाग के कार्यपालन यंत्री श्री सुभाष पटेल, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री गहरवार, राजीव सागर परियोजना के कार्यपालन यंत्री श्री एस.के. भिमटे, विद्युत मंडल के कार्यपालन यंत्री श्री विवेक कुमार देशकर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के महाप्रबंधक श्री के.एल. वर्मा, सड़क विकास प्राधिकरण के प्रबंधक श्री दीपक आड़े एवं अन्य निर्माण विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 

आंगनवाड़ी कार्र्यकत्ता एवं सहायिका के लिए 25 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित
एकीकृत बाल विकास परियोजना बैहर के अंतर्गत तीन आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्र्यकत्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए इच्छुक महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र आगामी 25 जून 2013 तक बाल विकास परियोजना कार्यालय बैहर में प्रस्तुत किये जा सकते है। बैहर बाल विकास परियोजना के अंतर्गत ग्राम गोहारा के टंटाटोला, ग्राम लंहगाकन्हार के पटपरी व ग्राम कंदई के खोभाटोला आंगनवाड़ी केन्द्र में कार्र्यकत्ता एवं सहायिका का पद रिक्त है। इन केन्द्रों कार्र्यकत्ता एवं सहायिका के पद पर नियुक्ति की इच्छुक महिलायें बाल विकास परियोजना कार्यालय बैहर से आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर 25 जून तक आवेदन पत्र जमा कर सकती है। आवेदक महिला को संबंधित ग्राम का निवासी होना चाहिए तथा आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। 

सी.आर.पी.एफ. का जनकल्याण कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को खेल सामग्री का किया गया वितरण

जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जनसुरक्षा के लिहाज से तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान अपने सुरक्षा दायित्वों के साथ ही सामाजिक दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन कर रहे है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 123 वीं बटालियन के कमांडेंट द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में जनकल्याण कार्यक्रम चलाकर गरीब आदिवासी जनता की मदद की जा रही है। इसी कड़ी में बल के कमांडेंट श्री ओमप्रकाश के मार्गदर्शन में आज 19 जून को दूरस्थ क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य ग्राम लातरी में कार्यक्रम का आयोजन कर स्कूली बच्चों को खेल सामग्री का वितरण किया गया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 123 वीं बटालियन की सी. कंपनी द्वारा बिठली पुलिस चौकी के ग्राम लातरी में जनकल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में माध्यमिक शाला लातरी के बच्चों को वालीवाल, फुटबाल, वालीवाल नेट, स्कीयिंग, बैडमिंटन रेकेट, बास्केटबाल का वितरण किया गया। स्कूल के गरीब आदिवासी बच्चे अच्छी खेल सामग्री पाकर खुश हो गये। इन बच्चों में ग्राम लातरी, हर्राटोला एवं मंडवा के बच्चे शामिल थे। बालाघाट में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा भी निवास करती है। प्रकृति के करीब रहने वाली यह जनजाति विकास की दृष्टि से अन्य जनजाति की तुलना में पीछे रह गई है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 123 वीं बटालियन द्वारा ग्राम लातरी में आयोजित इस कार्यक्रम में बैगाटोला-पंड्रापानी के बैगा जनजाति के 21 व्यक्तियों को रेडियो सेट का वितरण किया गया। रेडियो सेट पाकर बैगा जनजाति के लोग खुश हो गये। उन्हें पहली बार लगा कि वे भी अपने घर में अब रेडियो पर गीत संगीत का आनंद ले सकेगें और नई जानकारियां हासिल कर सकेगें। ग्राम लातरी में आयोजित इस कार्यक्रम में सरपंच श्रीमती पार्वती सहदेव मड़ावी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 123 वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री दिनेश चन्द्र चंदेल, बिठली चौकी के प्रभारी श्री राजेश यादव, उप निरीक्षक श्री सुनील कुमार, श्री ब्रजेश कुमार, शाला की शिक्षिका श्रीमती सीता मरकाम, प्रमिला कुसरे एवं जयसिंह मडावी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे। 

दोपहर 12.30 बजे से प्रारंभ होगी जिला स्तरीय सर्तकता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक

20 जून को होने वाली जिला स्तरीय सर्तकता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक के समय पर परिवर्तन किया गया है। अब यह बैठक 20 जून को दोपहर 12.30 बजे से प्रारंभ  होगी। पूर्व में इस बैठक के प्रारंभ होने का समय प्रात: 11 बजे रखा गया था। इस बैठक की अध्यक्षता सांसाद श्री के.डी. देशमुख करेंगें। इस बैठक में भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नल-जल योजना पर भी विस्तार से चर्चा की जायेगी। 

अंत्यावसायी योजना में जिले के लिए लक्ष्य आबंटित, अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मिलेगा लाभ

म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा आयुक्त संस्थागत वित्त द्वारा वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को विभिन्न योजनाओं में लाभांवित करने के लिए लक्ष्य आबंटित कर दिया गया है। जिले में निवासरत अनुसूचित जाति वर्ग के युवा इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय बालाघाट में आवेदन कर सकते है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी श्री पाटीदार ने बताया कि बालाघाट जिले को अंत्योदय स्वरोजगार योजना में 150 युवाओं को 75  लाख रु. का ऋण एवं 15 लाख रु. का अनुदान देने का लक्ष्य दिया गया है। इसी प्रकार बहन निवेदिता स्व सहायता समूह योजना में 40 का लक्ष्य दिया गया है। इस योजना में 12 लाख रु. का ऋण एवं 4 लाख रु. का अनुदान देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पं. दीदयाल मार्केट विकास योजना के अंतर्गत 5 हितग्राहियों को 2.50 लाख रु. का ऋण एवं 1.25 लाख रु. का अनुदान देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। संत रविदास आवास सह कार्यशाला योजना में 6 व्यक्तियों को आवास के 12 लाख रु. का ऋण एवं 3 लाख रु. का अनुदान तथा कपिलधारा योजना के अंतर्गत 50 हितग्राहियों को 15 लाख रु. का ऋण एवं 5 लाख रु. का अनुदान देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक को अनुसूचित जाति का बेरोजगार तथा जिले का निवासी होना चाहिए। आवेदक का आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदक की आय ग्रामीण क्षेत्र  में 20 हजार रु. तथा नगरीय क्षेत्र में 27 हजार 500 रु. वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक को किसी बैंक या शासकीय संस्था का बकायादार नहीं होना चाहिए। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ जाति, आय, मूल निवासी, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट आकार के तीन फोटो संलग्न करना होगा। इन योजनाओं के आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय से सशुल्क प्राप्त किये जा सकते है। आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर योजना का लाभ दिया जायेगा।

अशासकीय शालाओं में गरीब बच्चों के प्रवेश की तिथि बढ़ी, 5 जुलाई तक किये जा सकेगें आवेदन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय शालाओं में निकटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले 25 प्रतिशत गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है। इसी कड़ी में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा गरीब एवं कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों को अशासकीय शालाओं में प्रवेश देने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। ऐसे बच्चे अब अशासकीय शालाओं में प्रवेश के लिए आगामी 5 जुलाई तक आवेदन कर सकेगें। सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक श्री विनय रहांगडाले ने बताया कि गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के अशासकीय शालाओं में प्रवेश की समीक्षा के दौरान पाया गया कि बहुत से स्कूलों में अब भी निर्धारित संख्या में गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया है। जिसके कारण प्रवेश की तिथि बढा कर 5 जुलाई कर दी गई है। आवेदनों में से रेंडम पध्दति से 25 प्रतिशत बच्चों का चयन 8 जुलाई को किया जायेगा। जिले की सभी अशासकीय शालाओं के प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। 

नगर पंचायत लांजी के दो पार्षदों के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी, 10 जुलाई को होगा मतदान

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर पंचायत लांजी के वार्ड क्रमांक-08 एवं 09 के पार्षदों के उप निर्वाचन के लिए आज 19 जून को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन वार्डों के पार्षदों के निर्वाचन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी. चन्द्रशेखर ने लांजी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अखिलेश जैन को रिटर्निंग आफिसर तथा  तहसीलदार श्री संदीप श्रीवास्तव को सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया है। नगर पंचायत लांजी के वार्ड क्रमांक -08 एवं 09 के पार्षदों के निर्वाचन के लिए सूचना के प्रकाशन के साथ ही 19 जून 2013 से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया गया है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 26 जून 2013 रखी गई है। नाम निर्देशन पत्र 26 जून को दोपहर 3 बजे तक ही जमा किये जा सकेगें। नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य  27 जून को किया जायेगा। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 29 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेगें। नाम वापसी के बाद शेष प्रत्याशियों को 29 जून को ही चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिया जायेगा। आवश्यक होने पर 10 जुलाई को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक मतदान कराया जायेगा और 12 जुलाई को प्रात: 9 बजे मतगणना के उपरांत परिणामों की घोषणा की जायेगी। 

22 जून को आंगनवाड़ी कार्र्यकत्ता एवं सहायिका के चयन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक

जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्र्यकत्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए जारी की गई अनंतिम चयन सूची पर प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण के लिए आगामी 22 जून को जिला स्तरीय दावा/आपत्ति निराकरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा बालाघाट में प्रात: 11 बजे से प्रारंभ होगी। अनंतिम सूची पर आपत्तर्िकत्ता एवं चयनित आवेदिका समिति के समक्ष बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है। 

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